ई-चालान से बचने बदला गाड़ी का नंबर, असली मालिकों तक चालान पहुंचने पर हुआ खुलासा, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Vehicle number changed to avoid e challan revealed when the challan reached the real owners police arrested two accused and sent them to jail

ई-चालान से बचने बदला गाड़ी का नंबर, असली मालिकों तक चालान पहुंचने पर हुआ खुलासा, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायपुर  : रायपुर में दो युवकों ने ट्रैफिक नियमों से बचने के लिए शातिर दिमाग तो लगाया. लेकिन आखिर में खुद को जेल में पाया. फर्जी नंबर प्लेट के इस मामले ने कानून के सख्त रुख को उजागर किया. ट्रैफिक नियमों से बचने की यह कोशिश अब आरोपियों के लिए सबक बन गई है. ऐसे मामलों में कानून सख्त है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ माफ नहीं की जाएगी.
रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भावेश सावरकर और अहमद नाम के दो युवकों ने ई-चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की.
उन्होंने मार्कर से 9 को 8 में बदल दिया. यह मामला तब सामने आया जब अरुण अवस्थी और दीपक देवांगन ने ट्रैफिक पुलिस को शिकायत दी कि उनकी गाड़ी पर बार-बार फर्जी ई-चालान आ रहे हैं. जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने नंबर टेंपरिंग की थी. वीडियो फुटेज में गाड़ी के नंबर प्लेट में बदलाव साफ दिख रहा था. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर गैर-जमानती धाराओं में जेल भेजा गया है.
पुलिस जांच में सामने आया कि एक गाड़ी पर 9 ई-चालान और 39,000 रुपये का जुर्माना था. जबकि दूसरी पर 14,000 रुपये का फाइन बकाया था. 20 नवम्बर 2024 को आवेदक अरुण अवस्थी और दीपक देवांगन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर कार्यालय पहुंच कर किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर का फर्जी तरीके से उपयोग कर संचालित किया जा रहा है. जिसका ई चालान मिला है, ऐसे वाहन चालकों को पकड़कर आवश्यक कार्यवाही करने शिकायत किया.
शिकायत मिलने पर आईटीएमएस के जरिए तस्दीक करने पर उपरोक्त जारी ई-चालान में जो फूटेज कैप्चर हुआ है वह आवेदकों का वाहन नंबर तो था लेकिन वाहन उनका नही था. फूटेज जूम कर देखने पर आरोपी चालक अहमद ताज नगर पंडरी रायपुर के द्वारा अपने वाहन नम्बर CG04 PC 3559 में नम्बर टेंपरिंग कर संचालित किया जा रहा था.
दूसरे आवेदन के आरोपी भावेश सावरकर द्वारा अपने वाहन नम्बर CG04 PT 5289 में नम्बर टेंपरिंग कर आवेदक के नम्बर का उपयोग कर संचालित किया जा रहा था. उक्त वाहन चालकों के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 का उल्लंघन किये जाने की वजह से आवेदकों के मोबाईल नंबर पर ई-चालान पहुंचा.
आरोपी अहमद ताज नगर के वाहन नम्बर CG04 PC 3569 को सर्च करने पर कुल 9 ई-चालान जारी हुआ है. जिसका 39000 रुपये समन शुल्क लंबित होना पाया गया. इसी तरह आरोपी भावेश सावरकर राजा तालाब रायपुर द्वारा के वाहन नम्बर CG04 PT 5289 को सर्च करने पर कुल 4 ई-चालान जारी किया गया है. जिसका 14,000 रुपये समन शुल्क बकाया होना पाया गया.
आवेदक गणों के शिकायत के आधार पर पतासाजी किये जाने पर आरोपियों द्वारा अपने-अपने वाहन मोटर सायकल/स्कुटी के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करना पाए जाने से आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाईन रायपुर में अपराध क्रमांक 603/2024 धारा 318(4), 319(2), 338, 336 (3), 340(2) 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया. और दोनों आरोपियों भावेश सावरकर और अहमद को जेल दाखिल किया गया.
बता दे कि राजधानी रायपुर में आईटीएमएस सीसीटीव्ही कैमरा स्थापित होने के बाद से उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के खिलाफ लगातार ई-चालान जारी किया जा रहा है. वर्ष 2019 से 2024 तक कुल 4,04,968 उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के खिलाफ ई-चालान जारी किया गया है. जिसमें करीब 16 करोड़ रुपये समन शुल्क राशि वसुल किया गया है. ई-चालान कार्यवाही से बचने के लिए कई वाहन चालकों द्वारा जानबूझ अपने वाहन के नम्बर प्लेट के नम्बर को टेंपरिंग कर संचालित किया जा रहा है. यातायात पुलिस शहर के प्रमुख चौक-चौराहो पर अभियान चलाकर नम्बर टेंपरिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी. ऐसे वाहनों के संज्ञान में आने पर वाहन स्वामी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.
डॉ. अनुराग झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर द्वारा वाहन चालकों से अपील की है कि यातायात नियम सड़क पर सुरक्षित व सुगमता पूर्वक चलने के लिए बनाया गया है. यातायात निमयों का पालन कर वाहन चलाने से ई-चालान जारी नही होगा. ई-चालान से बचने के लिए नम्बर प्लेट में नम्बरों के साथ छेड़छाड़ करना कानूनन जुर्म है. ऐसा बिलकुल ना करें. इससे आपको परेशानी होगी.
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