मोहब्बत में मिला धोखा, परिवार के सामने किया अपमानित, ब्यूटी पार्लर में कार्यरत प्रेमिका ने दे दी जान, पुलिस ने बेवफा प्रेमी को किया गिरफ्तार
Betrayed in love, humiliated in front of family, girlfriend working in beauty parlor commits suicide, police arrests unfaithful lover
रायगढ़ : जूटमिल थाना क्षेत्र में युवती द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया. आरोपी अपने गृह ग्राम बिहार फरार होने की फिराक में था. लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते भागने से पहले ही उसे दबोच लिया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक 21 फरवरी की सुबह जूटमिल थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज को कहरापारा क्षेत्र में एक युवती द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने की खबर मिली. इस मामले की जांच के लिए उपनिरीक्षक गिरधारी साव घटनास्थल पर पहुंचे. जहां जरुरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतका उम्र 19 साल की युवती के परिजनों और सहेलियों से पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि वह एक ब्यूटी पार्लर में कार्यरत थी और पिछले चार साल से प्रदीप नामक युवक के साथ प्रेम संबंध में थी.
परिजनों के मुताबिक कहरापारा में रहने वाली अनुराधा साहू उर्फ अन्नू 19 साल जेल काॅम्पलेक्स स्थित ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. 20 फरवरी को युवती अपने कार्यस्थल से लौटने के बाद रात में भोजन कर सो गई थी. लेकिन सुबह 4 बजे देखा गया कि उसने निर्माणाधीन मकान की गैलरी में साड़ी के सहारे फांसी लगा ली थी. मर्ग जांच में यह साफ़ हुआ कि कुछ दिनों पहले युवती और प्रदीप के बीच विवाद हुआ था. जिसके बाद आरोपी ने युवती की स्कूटी अपने पास रख ली थी. घटना के दिन गांधीगंज में आरोपी ने युवती की मां और बहन के सामने उसे अपमानित किया और कहा, "मेरे साथ रहना है तो रह, नहीं तो मत रह," और स्कूटी लौटाकर वहां से चला गया. इसके बाद से ही युवती मानसिक रुप से परेशान थी और प्रदीप की प्रताड़ना से आहत होकर उसने खुदकुशी कर ली.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जूटमिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रदीप कुमार पिता मोतीलाल राम उम्र 25 साल निवासी दरौंदा, जिला सिवान (बिहार), वर्तमान में फटहामुड़ा, प्रियदर्शी नगर, थाना जूटमिल, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत अपराध क्रमांक 58/2025 दर्ज किया. आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया.
इस पूरे मामले की जांच और आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक गिरधारी साव, महिला प्रधान आरक्षक क्लोस्टिका खरे और आरक्षक तरुण महिलाने की अहम भूमिका रही. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
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