मिस्टर-मिंट क्रिप्टो में करोड़ों की ठगी, घोटाला में शामिल कंपनी के डॉयरेक्टर बलविंदर सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई मुंबई
Mr. Mint Crypto fraud worth crores, the company's director Balwinder Singh was arrested by the police in Mumbai.
अंबिकापुर : देशभर के एक करोड़ निवेशकों से अरबों रुपये का मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी घोटाला करने के मामले में मुंब्रा पुलिस स्टेशन, ठाणे सिटी महाराष्ट्र पुलिस ने बौरीपारा अंबिकापुर निवासी बलविंदर सिंह छाबड़ा (बल्ली) को 6 अक्टूबर को देर शाम गिरफ्तार किया है. इस घोटाले को देशद्रोह और मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में रखा गया है. कंपनी का संचालन करने वाले डायरेक्टरों में बलविंदर का नाम शामिल है. सीजेएम कोर्ट अंबिकापुर में 7 अक्टूबर को ट्रांजिट रिमांड रिपोर्ट पेश करने के बाद पुलिस टीम उसे लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी घोटाले में मुंबई पुलिस और रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मिस्टर मिंट के दो डायरेक्टरों प्रमोद साहू और राहुल भदोरिया को रायपुर के बेबीलोन होटल से जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई होटल में मिस्टर मिंट के एक एजेंट सेमिनार के दौरान की गई थी.
मिस्टर मिंट के संचालकों ने निवेशकों से अरबों रुपये लेकर अवैध तरीके से रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर विदेश भेजा. फर्जी एक्सचेंज बनाया, सेलिब्रेटियों से इसका प्रचार कराते हुए अनुचित लाभार्जन किया. मिस्टर मिंट ने अपने निवेशकों को लुभाने के लिए फर्जी क्रिप्टो करेंसी टोकन और कृत्रिम एक्सचेंज बनाया. कंपनी ने सेबी और आरबीआई जैसी नियामक संस्थानों के नाम से जाली दस्तावेज दिखाया.और कारोबार को वैध बताते हुए भारी मुनाफे का लालच दिया.
इस कंपनी में अरबों रुपये का निवेश किया गया है. संभवत: हाल में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान लाइव आए बलविन्दर उम्र 37 साल पर महाराष्ट्र पुलिस की नजर पड़ी और लोकेशन ट्रेस करते पहुंची. पुलिस ने दबिश देकर बलविंदर सिंह छाबड़ा (बल्ली) को घर से गिरफ्तार कर लिया. इनके खिलाफ रमेशकुमार नान्हू यादव उम्र 41 साल रुक्मिणी बिल्डिंग, दिवा-सबेगांव रोड, डिवीजन पूर्व, ठाणे ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन, ठाणे, महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 316(2), 316(5), 318(4), 351(3), 352, 3(5) के तहत, महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 की धारा 3 और 4 के साथ 19 जुलाई 2025 को दर्ज किया है.
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