दो शराबी शिक्षक सस्पेंड, कलेक्टर जनदर्शन में मिली शिकायत, जांच के बाद डीईओ ने की कार्यवाही, नशे में टुन्न होकर आते थे स्कुल

Two drunken teachers suspended complaint received in Collector Jandarshan DEO took action after investigation used to come to school drunk

दो शराबी शिक्षक सस्पेंड, कलेक्टर जनदर्शन में मिली शिकायत, जांच के बाद डीईओ ने की कार्यवाही, नशे में टुन्न होकर आते थे स्कुल

ग्रामीणों ने नशे में धुत दो शिक्षकों का वीडियो बनाकर किया वायरल, दोनों सस्पेंड

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक बार फिर शिक्षा को शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई है. जिसमें दो शिक्षकों का नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं. लगातार शिक्षको की हरकत से परेशान ग्रामीणों ने नशे में धुत शिक्षको का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह वीडियो ग्राम दतान (प) के शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक कुम्भज राम ध्रुव और ग्राम लरिया शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक राजकुमार ध्रुव का है.
वीडियो में दोनों शिक्षक नशे की हालत में दिख रहे हैं. जो न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करता है. बल्कि शिक्षण क्षेत्र की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाता है. स्थानीय ग्रामीणों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया. जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में दोनों शिक्षकों का अजीब-ओ-गरीब व्यवहार और उनकी स्थिति ने सभी को चौंका दिया.
सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने फौरन प्रतिक्रिया दी. बलौदाबाजार जिले के शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन कार्रवाई की. डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) ने दोनों शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है. प्रधान पाठक कुम्भज राम ध्रुव और सहायक शिक्षक राजकुमार ध्रुव को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है. और उनकी सेवाओं की जांच की जाएगी.
शिक्षा विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और उच्च मानक बनाए रखना बेहद अहम् है. इस तरह की घटनाएँ न सिर्फ व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करती हैं. बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी दागदार करती हैं. विभाग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी शिक्षकों को चेतावनी दी है. और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि शिक्षण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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सारंगढ़ : कलेक्टर जनदर्शन में मिली शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल के द्वारा बिलाईगढ़ बीईयो को जांच के लिए निर्देश दिए. जांच के बाद सही पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल ने दोनों शराबी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया.
समय सीमा प्रकरण 454 के अनुसार साधराम खटकर प्रधान पाठक, सुकुल बाबू भास्कर सहायक शिक्षक एलबी. कार्यरत संस्था प्राथ. शाला चारभांठा वि.ख. बिलाईगढ़ के खिलाफ शाला प्रबंध समिति ग्रामीणों ग्राम चारभांठा ज.प. बिलाईगढ़ ने शिकायत पेश किया.
उक्त शिकायत के बारे में बी ईओ बिलाईगढ़ जांच प्रतिवेदन 2 सितंबर 24 को इस कार्यालय में पेश किया. जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि दोनो कर्मचारी अक्सार विद्यालय में मद्यपान कर आते है. संबंधित के उक्त कृत्य से विद्यालयीन वातावरण दुषित हो रहा है. इसलिए अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है. जो कि छग. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के खिलाफ पाया गया है.
साधराम खटकर प्र.पाठक कार्यरत् संस्था प्राथ. शाला चारभांठा बिलाईगढ़ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1968, के उपनियम (1) (क) के तहत् उन्हे फौरन सस्पेंड करते हुए कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ में मुख्यालय नियत किया जाता है. निलम्बन अवधि में खटकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत2 सितंबर 24 और समय-सीमा प्रकरण 454 के मुताबिक साधराम खटकर प्रधान पाठक और सुकुल बाबू भास्कर सहायक शिक्षक एलबी कार्यरत संस्था प्राथमिक शाला चारभांठा वि.ख. बिलाईगढ़ के खिलाफ शाला प्रबंध समिति, ग्रामीणो ग्रा. चारभांठा जपं बिलाईगढ़ ने शिकायत पेश किया गया.
उक्त शिकायत के बारे में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ जांच प्रतिवेदन पत्र इस कार्यालय को पेश किया. जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि दोनो कर्मचारी अक्सर विद्यालय में मद्यपान कर आते है. संबंधित के उक्त कृत्य से विद्यालयीन वातावरण दुषित हो रहा है व अध्ययन, अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है. जो कि छग. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के विपरीत पाया गया.
सुकुल बाबू भास्कर सहायक शिक्षक एलबी. कार्यरत संस्था प्राथ. शाला चारभांठा विख. बिलाईगढ़ को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1906, के उपनियम (1) (क) के तहत् उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ में मुख्यालय नियत किया जाता है. निलम्बन अवधि में भास्कर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
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