सूरजपुर दोहरे हत्याकांड, आरोपी कुलदीप साहू के घर में नगर पालिका ने अवैध भवन निर्माण का नोटिस किया चस्पा, चलेगा बुलडोजर
Surajpur double murder case Nagar Palika has pasted a notice of illegal building construction in the house of accused Kuldeep Sahu bulldozer will be used
सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उसे आज कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की. इधर प्रशासन ने कुलदीप साहू के आलीशान मकान को अवैध निर्माण बताया है और उसके घर पर एक नोटिस भी चस्पा किया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रशासन कभी भी कुलदीप के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला सकता है. फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में कई और आरोपी शामिल हो सकते हैं.
इस नोटिस में नगर पालिका ने कहा है कि कुलदीप साहू के पिता अशोक साहू ने बगैर अनुमति के भवन का निर्माण किया है. नोटिस में निर्माण को अवैध बताते हुए कब्जा फौरन हटा लेने कहा गया है. हालांकि कब्जा हटाने की मोहलत, नोटिस में मेंशन नहीं है. नियमानुसार अवैध कब्जा हटाने के पहले निकायों को तीन नोटिस जारी करना होता है.
ये भी साफ़ किया है कि उक्त सभी वसूली की जवाबदारी उनके परिवार की होगी. नोटिस आरोपी के पिता अशोक कुमार साहू के नाम से चस्पा किया गया है. कहा जा रहा है कि आलीशान घरों में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार आरोपियों की सूची
1) कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 28 साल
(2) आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी पिता संजय विष्वकर्मा उम्र 20 साल
(3) फुल सिंह उर्फ रिन्कू सिंह पिता स्व गनपत सिंह उम्र 28 साल
तीनों निवासी पुराना बाजारपारा सूरजपुर, थाना सूरजपुर
(4) चन्द्रकात चौधरी उर्फ सिके पिता शिवप्रसाद चौधरी उम्र 28 साल निवासी ग्राम नेवरा, थाना सूरजपुर
(5) सूरज साहू पिता स्व. राजाराम साहू उम्र 23 साल ग्राम करंवा, चौकी लटोरी
बता दें रविवार की रात आदतन बदमाश कुलदीप साहू ने हेड कॉन्स्टेबल तालिब शेख के घर में घुसकर उसकी पत्नी मेहनाज तालिब और मासूम बेटी आलिया की हत्या कर दी थी. हत्या के बाद वह भागकर झारखंड चला गया था.
मिली जानकारी के मुताबिक एक केस के सिलसिले में तालिब अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कुलदीप को पकड़ने गए थे. लेकिन वह फरार हो गया. इसके बाद कुलदीप ने तालिब के घर में घुसकर उनकी पत्नी-बेटी की हत्या कर दी.
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13 अक्तूबर 2024 को रात में आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सी.के. एवं रिंकू सिंह के साथ पुराने बस स्टैण्ड सूरजपुर पर बैठा हुआ था. करीब रात 9 बजे थाना सूरजपुर के आरक्षक क्रमांक 734 धनष्याम सोनवानी पुराने बस स्टैण्ड की तरफ गया. जहां उसके द्वारा कुलदीप साहू को देखे जाने पर उसके जिला बदर रहने से आरक्षक द्वारा कुलदीप साहू को पकडने का प्रयास किया गया. जिस पर कुलदीप साहू के द्वारा आरक्षक के ऊपर कडाही का खौलता तेल फेक कर गंभीर रुप से आहत किया.
थाना सूरजपुर में आरोपी के धरपकड़ के लिए तत्काल थाना में उपलब्ध बल को इकठ्ठा किया गया. जिसमें प्रधान आरक्षक 286 तालिब शेख, प्र.आर. 165 उदय सिंह व अन्य पुलिस कर्मी पुराना बस स्टैण्ड एवं थाना सूरजपुर के आसपास आरोपियों की पतासाजी कर रहे थे.
इसी बीच आरोपी कुलदीप साहू द्वारा अपने साथियों आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके, रिंकू सिंह के साथ रात करीब 10 बजे पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट डिजायर कार नम्बर CG29 AD 5666 में कुुचलकर हत्या का प्रयास किया. पुलिस पार्टी द्वारा उक्त वाहन का पीछा करने का प्रयास किया गया. लेकिन दुर्गा विसर्जन की वजह से मार्ग पर भीड़ होने की वजह से आरोपी अपने साथियों सहित पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहा.
घटना की खबर एसएसपी सूरजपुर को मिलने पर उनके द्वारा आसपास थानों और रक्षित क्रेन्द्र से अतिरिक्त बल इकठ्ठा कर सायबर सेल की तकनीकी मदद और आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिष की तैयारी की जा रही थी.
इसी बीच प्रधान आरक्षक 286 तालिब शेख महगवां चौक स्थित अपने निवास पर गया. जहां उसके घर की सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ था. जिससे उसे अनहोनी की आशंका हुई. घर के अंदर जाने पर प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी घर पर नहीं थे. घर में सामान बिखरा पड़ा था और ज्यादा तादाद में जगह-जगह खून के छीटे पड़े हुए थे. जिस पर प्रधान आरक्षक द्वारा फौरन इसकी खबर थाना में दी गई.
पुलिस द्वारा आरोपी कुलदीप साहू एवं उसके अन्य साथियों की पता तलाश किया जा रहा था. इसी दौरान उक्त संदिग्ध स्वीफ्ट डिजायर कार के देखे जाने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा कर घेराबंदी की कोशिश की गई. लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा.
थाना प्रभारी विश्रामपुर निरीक्षक अलरिक लकड़ा और पुलिस टीम के द्वारा वाहन का लगातार पीछा किया जा रहा था. इसी दौरान ग्राम करवां, चौकी लटोरी के पास आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई. जिसके जवाब में पुलिस बल द्वारा भी सुरक्षार्थ फायर किया गया. लेकिन आरोपी रात में अंधेरे होने का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया.
14 अक्टूबर 2024 को थाना सूरजपुर पुलिस को खबर मिली कि ग्राम पीढ़ा में 2 अज्ञात शव पड़ा हुआ है. जिस पर पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी के रुप में की गई.
मामले की खबर पर एफएसएल अम्बिकापुर की टीम के द्वारा घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया गया और घटना स्थल से खून से सने चाकू और मृतिका और उसकी बेटी का खून लगे कपड़े भी बरामद किए गए हैं.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा द्वारा सूरजपुर पहुंचकर मौके का जायजा लिया. और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया और पूरी कार्यवाही की लगातार मानिटरिंग करते रहे.
उप पुलिस महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर एम.आर.आहिरे के मार्गदर्षन में जिला सूरजपुर सायबर सेल और कई टीमें बनाकर आरोपियों के पतासाजी और दबिश के लिए टीम रवाना किया गया और फौरन मामले के संदेहियों और आरोपी के परिचितों को तलब कर कड़ाई से पूछताछ की गई. कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए रेंज स्तर से बल लगाकर शांति स्थापित किया गया. इसी दौरान आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को गढवा झारखण्ड से बस से आने के दौरान बलरामपुर में पकड़ा गया. जिसे सूरजपुर पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया.
बारीकी से पूछताछ पर आरोपी कुलदीप साहू ने घटना के सहयोगी आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सी.के. एवं रिंकू सिंह के साथ मिलकर आरक्षक 734 धनष्याम सोनवानी पर गर्म तेल फेकना, पुलिसकर्मियों को गाड़ी से कुचलने का प्रयास करना, प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर जाकर उसकी पत्नी व बच्ची के ऊपर जानलेवा हमला कर नृशंस तरीके से हत्या करना और शव को ग्राम पीढा थाना सूरजपुर में फेक कर सबुत छुपाने के लिए गाड़ी धोने का कृत्य करना और आरोपी कुलदीप साहू द्वारा भागने के दौरान पुलिस बल पर फायर कर भागने की बात काबुल किया. इसके अलावा 1 अन्य आरोपी सूरज साहू द्वारा आरोपियों को गांव से भागने में मदद करना भी बताया. आरोपियों के निशानदेही पर घटना कारित करने के दौरान खून लगे कपड़े और चप्पल जप्त किया गया.
मृतिका और उसकी बेटी के शवों के पीएम पर धारदार चाकू से गोदकर हत्या किया जाना पाया गया. चिकित्सीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया मृतिका एवं उसकी बेटी के साथ अनाचार की संभावना से इंकार किया गया है और अग्रिम चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्लाईड जप्त कर जांच के लिए भेजा गया है. जिसकी परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है. परीक्षण रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी.
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13 अक्टूबर 2024 को कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 25 साल ग्राम पुराना बाजारपारा सूरजपुर जो थाना सूरजपुर का गुण्डा बदमाश है. जिसके खिलाफ कोतवाली सूरजपुर में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं. जिला बदर की कार्यवाही भी की गई थी. जिसका उल्लघन करने पर इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा धारा 188 भा.द.वि. के तहत अपराधिक मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था. जिस मामले में जमानत मिलने के बाद जिले से बाहर था. उक्त आरोपी कुलदीप साहू के द्वारा जिला बदर के मामले में जमानत मिलने बाद प्रार्थी पुनीत सोनी के साथ मारपीट करने के बारे में कोतवाली सूरजपुर में अपराधिक प्रकरण क्रमांक 364/2024 धारा 294, 506, 341, 327 भादवि. दर्ज किया गया था. जो आरोपी के फरार और जिला बदर होने से पता तलाश की जा रही थी.
कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू के द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को मारपीट व लूट का अपराध कारित करने पर अपराध क्रमांक 557/2024 धारा 309(6), 296(बी), 115(2), 3(5) बीएनएस का जुर्म दर्ज कर 11 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था. इसके साथ ही आरोपी कुलदीप साहू के चाचा संजय साहू के खिलाफ भी जिला बदर की कार्यवाही की गई थी. जिसका उल्लघन करने पर छग राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. जो जेल में बंद है. आरोपी कुलदीप साहू के पिता अशोक साहू के खिलाफ जिला बदर का मामला जिला दण्डाधिकारी अदालत में पेश किया गया है. जिसमें अंतिम आदेश पारित होना बाकी है.
उक्त कार्यवाहियों से कुलदीप साहू पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति गुस्सा एऔर त्वरित बदला लेने के फिराक में था. 16 अक्टूबर 2024 को आरोपीगणो को गिरफ्तार कर आरोपी कुलदीप साहू का पुलिस रिमांड का आवेदन तैयार किया गया और रिमांड लेकर अपराध कारित करने में उपयोग किये फायर आर्म्स की जप्ती पृथक से किया जा रहा है. मामले में एफएसएल यूनिट, डाग स्क्वार्ड, प्रिगंर प्रिंट एक्सपर्ट के सहयोग से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है। इन मामलों में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में जांच की जा रही है. इस कार्यवाही सूरजपुर के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारी, जिले के थाना-चौकी प्रभारी सहित जिला बलरामपुर पुलिस की टीम सक्रिय रही.
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दर्ज जुर्म :-
(1) आरक्षक के ऊपर खौलता तेल फेंक कर गंभीर रुप से आहत करने के मामले में थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 573/2024 धारा 296(बी), 351(3), 221, 132, 118, 121(2), 109(1) बीएनएस 3(1)(आर-एस), 3(2)(अ.ं) एससीएसटी एक्ट का दर्ज किया गया है.
(2) थाना सूरजपुर के सामने पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट कार से कुचलने कर मार डालने का प्रयास करने पर अपराध क्रमांक 574/24 धारा 221, 132, 109(1) बीएनएस दर्ज किया गया.
(3) प्रधान आरक्षक के घर पर जाने जहां घर लहु-लुहान होने, पत्नी व पुत्री के घर में नहीं मिलने, अपहरण और अनहोनी की आशंका होने पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 575/2024 धारा 137(1), 138, 140(1) बीएनएस दर्ज किया गया. मामले में अलग से धारा 331(6), 238, 103(1), 61(2) बीएनएस जोड़ी गई है।
(4) आरोपी कुलदीप साहू के पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने पर थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 218/2024 धारा 109(2) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया.
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