82 आवेदन लंबित, कार्य में लापरवाही और आचरण नियम का उल्लंघन का लगा आरोप, निरीक्षक नेहा साहू को किया गया सस्पेंड

82 applications pending, Inspector Neha Sahu suspended for negligence in work and violation of conduct rules

82 आवेदन लंबित, कार्य में लापरवाही और आचरण नियम का उल्लंघन का लगा आरोप, निरीक्षक नेहा साहू को किया गया सस्पेंड

कोरबा : नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी एक आदेश के तहत कोरबा में पदस्थ विधिक मापविज्ञान निरीक्षक कुमारी नेहा साहू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. यह कार्रवाई उनके द्वारा कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण की गई है.
आदेश क्रमांक 687/स्थापना/वि.मा./2025 के मुताबिक कुमारी नेहा साहू पर आरोप है कि उन्होंने विभाग के पोर्टल पर 82 आवेदन पत्रों का सत्यापन समय पर नहीं किया. इन आवेदनों को न्यूनतम 19 दिवस से अधिकतम 102 दिन तक लंबित रखा गया था. जबकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत इन सेवाओं (सत्यापन और मुद्रांकन) के लिए सिर्फ 15 कार्य दिवस निर्धारित है. इस तरह, उन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया.
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