कमिश्नर ने पलटा कलेक्टर और एसडीएम का आदेश, अतिक्रमण की बारीकी से जांच कर धारा 36 और 40 के तहत सरपंच पर कार्रवाई के दिये निर्देश

Commissioner reversed the order of Collector and SDM carefully investigated the encroachment and gave instructions to take action against Sarpanch under Section 36 and 40

कमिश्नर ने पलटा कलेक्टर और एसडीएम का आदेश, अतिक्रमण की बारीकी से जांच कर धारा 36 और 40 के तहत सरपंच पर कार्रवाई के दिये निर्देश

कमिश्नर ने पलटा कलेक्टर और एसडीएम का आदेश, अतिक्रमण की बारीकी से जांच कर कुर्रा के सरपंच पर कार्रवाई का दिया निर्देश

रायपुर : संभागायुक्त महादेव कावरे ने धमतरी जिले के कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलट ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत की बारीकी से जांच कर विधि अनुरुप निराकरण करने के निर्देश जारी किया. कावरे ने इस मामले में कलेक्टर और एसडीएम के फैसले में पेश सबूतों का पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 प्रावधानों के तहत बारीकी से जांच कर एक महीने में निराकरण के आदेश जारी किया.
धमतरी जिले की कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच खम्हन लाल साहू और उनके परिजनों द्वारा चार स्थानों पर गांव की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण,अतिक्रमित जमीन पर पक्का मकान और दुकान बनाकर फायदा लेने की शिकायत उप सरपंच और पंचों ने की थी.
शिकायत की जांच भखारा के तहसीलदार ने की और सरपंच के परिजनों पर जुर्माना लगाया था. शिकायतकर्ताओं ने इस पर आगे कार्रवाई के लिए कुरुद के एसडीएम अदालत में मामला पेश किया लेकिन एसडीएम ने मामला नस्तीबद्ध कर दिया था.
एसडीएम के फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर न्यायालय में अपील किया. धमतरी कलेक्टर ने भी एसडीएम के फैसले को सही मानते हुए मामले में अपील की मंच ख़ारिज कर दिया. इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर और एसडीएम के फैसले के खिलाफ रायपुर संभागायुक्त न्यायालय में अपील किया.
कमिश्नर कावरे ने पूरेमामले में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जिरह के लिए बुलाया और पेश सबूतों का प्रतिपरीक्षण किया. मिले सबूतों के आधार पर कावरे ने एसडीएम के आदेश और कलेक्टर के अपील खारिज करने के फैसले को पलट दिया. संभागायुक्त ने मामले की सुनवाई के बाद उसे पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 के तहत कार्रवाई योग्य माना. उन्होंने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, अवैध अतिक्रमण पर भखारा तहसीलदार के प्रतिवेदन, सरपंच पर शासकीय विकास कार्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता सहित सरपंच के परिजनों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण की भी बारीकी से जांच करने के निर्देश दिया. कमिश्नर ने कुरुद के एसडीएम को पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह जांच एक महीने में पूरी कर विधिसम्मत फैसला देने का भी आदेश दिया.
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बर्खास्त सरपंच गोवर्धन तारक को हाईकोर्ट से मिला स्टे आर्डर, पुनः पदभार ग्रहण कराने सीईओ ने सचिव को दिए आदेश

अभनपुर/कुर्रा : नवापारा नगर से लगे ग्राम पंचायत कुर्रा के बर्खास्त सरपंच गोवर्धन तारक को हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है. इस मामले में एसडीएम ने जनपद पंचायत के सीईओ को हाई कोर्ट के आदेश के पालन में ज्ञापन जारी किया है. इस बारे में अभनपुर जनपद सीईओ ने गोवर्धन तारक को सरपंच पद पर पदभार ग्रहण कराने हेतु सचिव को आदेशित किया है
बता दे कि तत्कालीन सरपंच गोवर्धन तारक पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और भ्रष्टाचार की शिकायत ग्राम के उप सरपंच डमेश कुमार साहू ने अधिकारियों से की थी. अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर जांच कमेटी गठित की थी. जांच में सरपंच के खिलाफ आरोप सही पाये जाने पर धारा 40 के तहत सरपंच को बर्खास्त किए जाने आदेश पारित किया गया था. इस मामले में गोवर्धन तारक की जगह डमेश कुमार साहू को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया था.
बर्खास्तगी आदेश को लेकर गोवर्धन तारक ने हाई कोर्ट में अपील किया. मामले की सुनवाई जारी है. साथ ही हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरपंच पद पर बने रहने की अनुमति दी है. इस बारे में एसडीएम को आदेश जारी किया है. जिसके परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अभनपुर ने ग्राम पंचायत कुर्रा के सचिव को आदेश पत्र जारी किया है.
स्थगन आदेश पारित होने के बाद गोवर्धन तारक ने कहा कि यह सच की जीत है. मुझे भारत की न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और यही हुआ भी.
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