फर्जी CID अधिकारी बनकर 7 लाख की ठगी, मुंगेली में अस्पताल संचालक को दी धमकी, डिग्री की जांच कराने के एवज में मांगे पैसे, ठगबाज स्मिथ सेठी गिरफ्तार

Fraud of Rs 7 lakh by posing as a fake CID officer, threatened the hospital operator in Mungeli, demanded money in exchange for getting the degree verified, fraudster Smith Sethi arrested

फर्जी CID अधिकारी बनकर 7 लाख की ठगी, मुंगेली में अस्पताल संचालक को दी धमकी, डिग्री की जांच कराने के एवज में मांगे पैसे, ठगबाज स्मिथ सेठी गिरफ्तार

मुंगेली : फर्जी सीआईडी अधिकारी बनकर करही स्थित अवध लाइफ केयर हॉस्पिटल के संचालक से सात लाख रुपये की ठगी के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ थाना सिटी कोतवाली में धारा 420 के तहत मामला दर्ज है.
मिली जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर 2023 की शाम को सफेद डिजायर कार में एक व्यक्ति अवध लाइफ केयर हॉस्पिटल करही, मुंगेली पहुंचा. उसने अपने आपको सीआईडी अधिकारी बताकर नर्मदानगर बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर के रहने वाले हास्पिटल के संचालक डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह से हॉस्पिटल का रिकॉर्ड और डाक्टर की डिग्री चेक कराने को कहा. 
इसके बाद उसने डॉक्टर को डरा धमकाकर सात लाख रुपये की ठगी की. इस मामले में रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी स्मिथ सेठी उम्र 40 साल ने जिला महासमुंद में भी इसी तरह की घटनाएं की थीं. आरोपी भुवनेश्वर, ओडिशा का रहने वाला है.
इस पर थाना महासमुंद में धारा 318(4), 319(2) बीएनएस दर्ज कर जांच के दौरान 40 साल के आरोपी स्मिथ सेठी निवासी सोहिया अभिन्यू जगन्नाथ मगर रोड नंबर एक झालपाड़ा भुनेश्वर थाना लक्ष्मीसागर, जिला खुर्दा भुनेश्वर को गिरफ्तार कर अदालत महासमुंद के आदेश पर जेल भेजा गया.
मुंगेली पुलिस धारा 420 के बारे में थाना महासमुंद से जानकारी ली. इस पर आरोपित द्वारा जिला मुंगेली के अवध अस्पताल के संचालक प्रार्थी डॉ. अवधेश कुमार सिंह से सीआईडी अधिकारी बनकर सात लाख रुपये की ठगी करने की बात बताई गई.
इस पर एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मुंगेली से प्रोडक्शन वारंट लेकर आरोपित स्मिथ सेठी पिता अभेराम सेठी को जिला जेल महासमुंद से लाकर गिरफ्तार कर मुंगेली की अदालत से पुलिस ने रिमांड हासिल की.
जांच में सामने आया कि आरोपी ने महासमुंद जिले में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था. मुंगेली पुलिस ने सिटी कोतवाली में धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हासिल करना) के तहत मामला दर्ज किया है. महासमुंद में भी आरोपी के खिलाफ धारा 318(4), 319(2) बीएनएस (धोखाधड़ी से जुड़ी धारा) के तहत मामला दर्ज है.
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