साय कैबिनेट की बैठक में इन वाहनों को लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट, ब्याज मुक्त ऋण सहित लिए गए कई बड़े फैसले
In the cabinet meeting chaired by the Chief Minister, several major decisions were taken, including a 50 percent discount on lifetime road tax and interest-free loans for these vehicles.
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए-
1. मंत्रिपरिषद की बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 के लोन लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई.
2. मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदाय किये जाने की अनुमति दी गई.
3. मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला लिया है.
4. मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति (गारंटी) पर लिए गए लोन के बारे में फैसला लिया. राज्य शासन द्वारा 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए लोन की पूरी रकम वापस करने का अनुमोदन किया गया. ये राष्ट्रीय निगम हैं- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम.
वर्तमान में इन ऋणों पर राज्य शासन द्वारा हर साल करीब 2.40 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान किया जा रहा है. लोन की पूरी अदायगी होने पर यह ब्याज व्यय पूरी तरह खत्म हो जाएगा. साथ ही राष्ट्रीय निगमों से एनओसी (अदेय प्रमाण पत्र) प्राप्त होने पर शासन की तरफ से दी गई 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी खत्म हो जाएगी. इस फैसले से राज्य शासन पर वित्तीय बोझ कम होगा और भविष्य में होने वाले अनावश्यक व्यय से बचत सुनिश्चित होगी.
5. उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रू. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर की गई 40 रू. प्रति क्विंटल और सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम 3 नहिबे की जगह न्यूनतम 2 महीने की मिलिंग करनी होगी.
6. मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का फैसला लिया. इससे नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में विसंगतियां दूर होंगी। इन संशोधनों से राज्य में निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी, स्थायी रोजगार सृजन होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.
7. मंत्रिपरिषद ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. यह छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी. जिससे मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी. पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा. इस संबंध में निर्देशित किया गया है.
8. मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का फैसला लिया है.
9. मंत्रिपरिषद द्वारा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 एक साल की अवधि के लिए स्थायी रुप से निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
10. मंत्रिपरिषद द्वारा रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने के बारे में फैसला लिया गया है.
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