महिला से दुष्कर्म के विरोध पर ईंट से जानलेवा हमला, 10 महीने की मासूम बच्ची का गला घोंटकर ली जान, डबल मर्डर और रेप का आरोपी भिखारीराम गिरफ्तार

Lethal brick attack for protesting the rape of a woman; 10-month-old infant girl strangled to death; Bhikhariram, accused of double murder and rape, arrested.

महिला से दुष्कर्म के विरोध पर ईंट से जानलेवा हमला, 10 महीने की मासूम बच्ची का गला घोंटकर ली जान, डबल मर्डर और रेप का आरोपी भिखारीराम गिरफ्तार

रायगढ़/लैलूंगा : रायगढ़ जिला में लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम छापरपानी में 35 साल की महिला और उसकी 10 महीने की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या के बहुचर्चित अंधे कत्ल की गुत्थी को रायगढ़ पुलिस ने सुलझाते हुए 65 साल के बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई 2026 को ग्राम छापरपानी की महिला ने थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 35 साल की मौसेरी बहन, जिसके पति की मौत के बाद मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रहती थी. गांव के प्रहलाद बेहरा के खेत स्थित बोर मकान में अपनी 10 महीने की बेटी के साथ रह रही थी. उसी दिन सुबह महिला गंभीर रूप से घायल हालत में मिली. जबकि उसकी 10 महीने की मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. महिला के सिर और चेहरे पर किसी भारी वस्तु से गंभीर चोट के निशान थे. इलाज के दौरान महिला की भी मौत हो गई.
खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर अहम सबूर इकठ्ठा किया. मामले में थाना लैलूंगा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म क्रमांक 230/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरु की.
घटनास्थल सुनसान होने, चश्मदीद गवाह नहीं मिलने और महिला का किसी से विवाद नहीं होने की वजह से जांच बेहद चुनौतीपूर्ण थी. एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव ने ग्राम छापरपानी में लगातार कैंप लगाकर ग्रामीणों से जानकारी जुटाई.
इसी दौरान पुलिस को लगाये मुखबीरों से ग्राम कोड़ासिया निवासी भिखारीराम नागवंशी उम्र 65 साल के घटना के बारे में जानकारी और अहम सबूत मिले. शक के आधार पर उसे पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया जिसके हाथ में चोट का निशान था. लेकिन उसने घटना से इंकार किया.
पुलिस ने वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और उसने जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि 15 जुलाई की रात वह प्रहलाद बेहरा के खेत स्थित बोर मकान पहुंचा. जहां महिला अपनी बच्ची के साथ सो रही थी. उसने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया. महिला के विरोध करने पर उसने वहां रखी ईंट से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई.
इसके बाद आरोपी ने बेहोश महिला के साथ दुष्कर्म किया. घटना के दौरान पास में मौजूद 10 महीने की बच्ची के रोने पर आरोपी ने उसका गला दबाया और ईंट से हमला कर उसकी भी हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी खेत के रास्ते अपने ठिकाने पहुंचा. वारदात के समय पहनी हुई धोती बदलकर छिपा दी जिसमें खून के निशान थे.
आरोपी के निशानदेही पर घटना के समय पहनी गई धोती पुलिस ने बरामद कर ली है. आरोपी को हत्या और दुष्कर्म के जुर्म में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. मामले में दुष्कर्म के प्रासंगिक धाराओं धारा 64, 66 BNS जोड़ते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई.

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