महिला डॉक्टरों से दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना, कलेक्टर ने लिया सख्त एक्शन, सिविल सर्जन डॉ. मुकेश हेला सस्पेंड

Misbehavior and mental harassment of women doctors Collector took strict action Civil Surgeon Dr Mukesh Hela suspended

महिला डॉक्टरों से दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना, कलेक्टर ने लिया सख्त एक्शन, सिविल सर्जन डॉ. मुकेश हेला सस्पेंड

गरियाबंद : गरियाबंद में जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन डॉ. मुकेश हेला को सस्पेंड कर दिया गया है. यह निलंबन आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव मुकेश चौहान ने जारी किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सकों ने सिविल सर्जन पर मानसिक प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव मुकेश चौहान ने इसका आदेश जारी किया है.
अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सकों ने सिविल सर्जन पर मानसिक प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. जिसके बाद सिविल सर्जन के विरुद्ध विशाखा कमेटी की जांच बिठाई गई थी. कमेटी के प्रमुख जिला CEO रिता यादव ने जांच रिपोर्ट 11 नवंबर को सौंप दिया था. जिसमें लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई.
जांच समिति के जांच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष के मुताबिक डॉक्टर एमके हेला, सिविल सर्जन शह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गरियाबंद के द्वारा महिला चिकित्सा अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है. उनके द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह अभद्रता की श्रेणी में आता है. उक्त कृत्य कदाचरण की परिश्रेणी में आता है और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के सर्वथा विपरीत है। कलेक्टर ने उक्त जांच प्रतिवेदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजा.
जांच प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने डॉक्टर एमके हेला सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय गरियाबंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील नियम) 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. निलंबन अवधि में डॉक्टर एमके हेला का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संभाग रायपुर निर्धारित किया गया है. बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.
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