पार्सल में पहुंची नकली और अमानक मिली दवाएं, किसी ने नहीं किया रिसीव, इधर केक व बेकरी की दुकानों में छापा, एक फर्म को किया गया सील
Parcels containing counterfeit and substandard medicines were found, but no one received them. Meanwhile, cake and bakery shops were raided, and one firm was sealed.
पार्सल में पहुंची नकली और अमानक मिली दवाएं, किसी ने नहीं किया रिसीव
रायपुर : खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बाजार में संदिग्ध और गैर कानूनी तरीके से आवागमन हो रहे नकली-अमानक औषधियों पर कार्रवाई की गई है, दरअसल विभाग को खबर मिली थी कि नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट गोगांव, रायपुर में एक दवा की डाक को किसी व्यक्ति या दुकान द्वारा लिया नहीं जा रहा है और दवा के नकली होने का शक है. इस खबर को गंभीरता से लेते हुए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण दल गठित किया गया.
निरीक्षण के दौरान बिल्टी और इंदौर से प्रेषित दवा की डाक का अवलोकन कराया गया. जिसमें पाया गया कि बिल में जिन दवाओं का उल्लेख था. वे डाक में उपलब्ध नहीं थीं. और डाक में अन्य तीन तरह की औषधियां पाई गईं. बरामद दवाओं का विधिवत तरीके से चार-चार भागों में नमूना इकठ्ठा कर बाकी मात्रा को जब्त किया गया और इकठ्ठा नमूनों को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर परीक्षण के लिए भेजा गया. इस मामले में आगे की विस्तृत विवेचना जारी है और दवाओं के वास्तविक स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला एवं संभावित अवैध गतिविधियों की जांच की जा रही है.
इसी कड़ी में मंगलवार को राज्य औषधि परिक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी रिपोर्ट में तीनो औषधियां निर्माता मेसर्स जी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नहान रोड, सोलन, हिमाचल प्रदेश , निर्माता मेसर्स जी.सी हेल्थ केयर, सोलन, हिमाचल प्रदेश तथा निर्माता मेसर्स लार आक्स फार्मास्युटिकल्स गोपालकृष्णन चेन्नई की दवाएं अवमानक व नकली पायी गयी.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अधिकारियों को इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है और अमानक औषधियों के परिवहन व बाजार में संभावित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गए हैं.
आम जनता, दवा विक्रेताओं एवं परिवहन एजेंसियों से अपील की गई है कि वे संदिग्ध दवाओं या किसी भी अनियमित गतिविधि की सूचना फौरन विभाग के हेल्पलाइन न.93405 97097 पर प्रदान करें और सिर्फ लाइसेंस प्राप्त और विश्वसनीय स्रोतों से ही दवाओं की खरीद एवं आपूर्ति करें.
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केक व बेकरी की दुकानों में छापा, एक फर्म को किया गया सील
रायपुर : नए साल और क्रिसमस के मौके पर दुकानों में केक और ब्रेड की भारी बिक्री होती है। इसी के मद्देनजर राजधानी रायपुर में ब्रेड की फैक्ट्रियों में खाद्य विभाग ने छापेमारी की. जब खाद्य विभाग की टीम अचानक निरीक्षण करने पहुंची, तब हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम को ब्रेड, केक फैक्ट्री में खामियां मिली. टीम ने नमूने लिये और जांच के लिए भेजा गया. साथ ही खामियां मिलने पर केक-ब्रेड की फैक्ट्रियों को नोटिस थमाया गया है.
क्रिसमस व नव वर्ष के आगमन को देखते हुए केक एवं बेकरी उत्पाद की बिक्री बढ़ जाती है. गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थ के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. इन सब को देखते हुए खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने फर्म मेसर्स ए-1 बेकरी, मालवीय रोड से 2 विधिक नमूना “स्पंज केक एवं ब्रेड” का लिया गया और सुधार सूचना का नोटिस दिया गया.
इसी तरह फर्म लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट समता कॉलोनी से 4 नमूना “केक मिक्स, सुगर बॉल्स, जीरा कूकीज, बटर लच्छा कूकीज” लिया गया. फर्म की मशीनरीज में गंदगी को देखते हुए एक हफ्ते के लिए सील किया गया. साथ ही आवश्यक सुधार के लिए नोटिस थमाया गया.
फर्म ओवेन शेफ कटोरा तालाब से “लूज केक” का नमूना लिया गया और सुधार का नोटिस दिया गया. फर्म आरना बेकर्स प्रा. लिमि. जरौदा से “चॉकलेट कूकीज, कोकोनट कूकीज, अंजवाईन कूकीज एवं मिल्क रस्क टोस्ट, प्लेन रस्क टोस्ट, लूज मैदा” का नमूना लिया गया। साथ ही सुधार सूचना का नोटिस भेजा गया. फर्म मैड बेकर्स, कोटा, रायपुर से “डबल चोको चिप्स कुकीज एवं लूज ड्राई वेनिला केक” का विधिक नमूना लिया गया एवं सुधार सूचना का नोटिस प्रेषित किया गया.
इस कार्रवाई में बेकरी से संबंधित 15 विधिक व 2 सर्विलांस नमूना लिए गए। सभी संग्रहित खाद्य नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया है. जहां से परीक्षण / विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी.
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