जमीन विवाद में बीयर की बोतल से जानलेवा हमला, हत्या के प्रयास का फरार आरोपी शिवा ठाकुर गिरफ्तार, पुलिस ने निवास पर दबिश देकर धर-दबोचा

Shiva Thakur, the absconding accused in an attempted murder case involving a lethal attack with a beer bottle over a land dispute, has been arrested; police apprehended him after raiding his residence.

जमीन विवाद में बीयर की बोतल से जानलेवा हमला, हत्या के प्रयास का फरार आरोपी शिवा ठाकुर गिरफ्तार, पुलिस ने निवास पर दबिश देकर धर-दबोचा

बिलासपुर/कोनी : बिलासपुर जिला में हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी शिवा सिंह ठाकुर को कोनी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. पुलिस टीम ने पौंसरा स्थित उसके निवास पर दबिश देकर घेराबंदी की और आरोपी को धर-दबोचा. मामले में शामिल आदतन गुंडा-बदमाश अर्जुन सिंह ठाकुर को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में हत्या, चाकूबाजी एवं अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली गगन कुमार के मार्गदर्शन में कोनी पुलिस फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी में जुटी थी.
बीयर की बोतल से हमला कर पहुंचाई थी गंभीर चोट
मिली जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3 बजे आरोपी अर्जुन ठाकुर और शिवा ठाकुर ने दीपक भार्गव के साथ गाली-गलौज करते हुए विवाद किया. इसके बाद दोनों ने बीयर की बोतल और हाथ-मुक्कों से उसके साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई. वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे.
इस मामले में कोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 मई 2026 को आदतन गुंडा-बदमाश अर्जुन सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था. जहां से उसे जेल भेज दिया गया. वहीं, वारदात के बाद से शिवा ठाकुर लगातार फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी.
पौंसरा में छिपे होने की मिली खबर, पुलिस ने दबोचा
12 अगस्त 2026 को कोनी पुलिस को खबर मिली कि फरार आरोपी शिवा ठाकुर अपने ग्राम पौंसरा स्थित निवास पर मौजूद है. खबर मिलते ही पुलिस टीम ने फौरन मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी शिवा सिंह ठाकुर पिता मुन्ना सिंह ठाकुर उम्र 33 साल निवासी ग्राम पौंसरा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात में शामिल होना कबूल किया. आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 205/2026 में धारा 109, 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए विधिवत गिरफ्तारी की गई. इसके बाद आरोपी को अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया.
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