यातायात नियमों के प्रति लापरवाही पर सख्ती, नाबालिग से ट्रैक्टर चलवाना पड़ा महंगा, पुलिस ने वाहन मालिक पर ठोका 30 हजार का जुर्माना
Strict action against negligence towards traffic rules, allowing a minor to drive a tractor proved costly, police imposed a fine of 30 thousand on the vehicle owner.
सूरजपुर : डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने सड़क हादसों पर रोक लगाने, सुरक्षात्मक उपाए सुनिश्चित कराने और यातायात नियमों के प्रति लापरवाही पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए है,
बीते दिन पुलिस ने एक 17 साल के नाबालिग बालक को बिना ड्राईविंग लायसेंस और बिना नंबर प्लेट के ट्रेक्टर चलाते पाया. पूछताछ पर बालक ने बताया कि ट्रेक्टर ग्राम सोहरपुर निवासी प्रदीप जायसवाल का है. मामले में यातायात पुलिस के द्वारा एमव्ही एक्ट की धारा 5/180, 199(क) के तहत इस्तगाशा अदालत के सामने पेश किया. जिस पर अदालत के द्वारा वाहन स्वामी प्रदीप जायसवाल के खिलाफ 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जिले की पुलिस के द्वारा लगातार यातायात जागरुकता के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दे रही है. और नियमों के उल्लघंन पर सख्ती भी बरती जा रही है.
नाबालिग से ट्रेक्टर या अन्य वाहन चलवाने का यह व्यवहार समाज में एक हानिकारक संदेश देता है. उन्होंने नागरिकों से अपील किया है कि यातायात नियमों का पालन करें. वैध ड्राईविंग लायसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाए. किसी भी हालत में नाबालिग से वाहन न चलवाए वरना सख्त कार्यवाही की जाएगी.
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