बिना अनुमति के गांव में संचालित किए जा रह ब्लड डोनेशन कैंप पर स्वास्थ्य विभाग ने दबिश देकर की सख्त कार्रवाई, 7 यूनिट रक्त किया जब्त
The Health Department raided a blood donation camp operating without permission in the village and seized seven units of blood.
महासमुंद : महासमुंद जिले में कैंप लगाकर नियम के खिलाफ ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का मामला संज्ञान में आया है. खबर मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कैंप लगाने वाली संस्था को समझाइश देते हुए रक्त दान से इक्ट्ठा किया. ब्लड स्वास्थ्य विभाग में जमा करवाया. दरअसल जब किसी भी संस्था या ब्लड बैंक द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है. तब इसकी विधिवत अनुमति स्वास्थ्य विभाग से लेनी होती है.
मिली जानकारी के मुताबिक महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम भगत देवरी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की खबर मिलने पर 21 जनवरी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन में संयुक्त टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण दल में बीएमओ पिथौरा डॉ. तारा अग्रवाल, औषधि निरीक्षक अवधेष भारद्वाज, जिला परियोजना समन्वयक ओम प्रकाश धुरंधर एवं लैब टेक्नीशियन खिलेश्वर चंद्राकर शामिल थे.
टीम द्वारा संदीप अग्रवाल के बाड़े में, लाडो किराना के पास आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिस स्थल पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा था. वह निर्धारित मानकों के अनुरुप नहीं था. शिविर में शासन के निर्देशानुसार आवश्यक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित स्टाफ भी मौजूद नहीं थे. साथ ही बिना सक्षम अनुमति के अवैधानिक तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा था.
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर दबिश देकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने वाली संस्था को समझाइश देते हुए भविष्य में इस तरह से बिना अनुमति कैंप का आयोजन नहीं करने की हिदायत दी.
जांच में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945, साथ ही NACO and NBTC के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया. गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए शिविर को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया. मौके से 7 यूनिट रक्त जब्त किया गया. जिसे उचित तापमान में संग्रहित नहीं किया गया था. स्वास्थ्य विभाग ने निर्देशित किया है कि बिना अनुमति एवं निर्धारित मानकों के विपरीत किसी भी तरह का ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना कानूनन जुर्म है. ऐसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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