किसानों को फरवरी के दूसरे हफ्ते में मिलेगी धान समर्थन मूल्य के अंतर की राशि, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित घरों में 30% तक की छूट
Farmers will get the difference in the paddy support price in the second week of February, up to 30% discount on houses built by Chhattisgarh Housing Board

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. फरवरी के दूसरे हफ्ते में किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा.
बता दें कि राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपए की रकम सालाना दी जाएगी. इससे प्रदेश के 5 लाख 62 हजार श्रमिकों को फायदा मिलेगा.
केबिनेट के अहम फैसले :-
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरुप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के करीब 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा. इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है. जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है और प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रुप में एक मुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी.
नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन के लिए श्री सत्य सांई हेल्थ और एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि फ्री में आबंटित करने का फैसला लिया गया.
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाईन प्लेटफार्म के जरिए निराकरण करने का फैसला लिया.
छत्तीसगढ़ राज्य में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है और उनका लोड 2.5 एमव्हीए से ज्यादा है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी की वजह से उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के मकसद से विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रुपए प्रति यूनिट छूट देने का फैसला लिया गया.
अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रुपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रुपए की सहायता और मौत होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का फैसला लिया.
छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का फैसला लिया गया. यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा.
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सृजन करने का फैसला लिया गया.
छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में The Art of Living Centre की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का फैसला लिया गया.
नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन करने का फैसला लिया गया.
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 साल से ज्यादा समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को (One time settlement) एक मुश्त निपटान के लिए लागत मूल्य (बेस रेट) से 10%, 20% और 30% छूट देकर बेचने का फैसला लिया गया.
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है. जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रुपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने या गृह प्रवेश पर दिया जाएगा. का अनुमोदन किया गया.
कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का फैसला लिया. पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का काम 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा.
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया.
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