स्कूल परिसर में शराब पीने और तम्बाकू गुटखा खाकर पढ़ाने पर हुआ सख्त एक्शन, शराबी उपसरपंच की शिकायत पर शिक्षक को किया गया सस्पेंड

Strict action was taken against drinking alcohol and eating tobacco gutkha while teaching in the school premises, the teacher was suspended on the complaint of the drunken deputy sarpanch

स्कूल परिसर में शराब पीने और तम्बाकू गुटखा खाकर पढ़ाने पर हुआ सख्त एक्शन, शराबी उपसरपंच की शिकायत पर शिक्षक को किया गया सस्पेंड

दुर्ग : गुटखा खाकर स्कूली बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. शिक्षक के खिलाफ शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और ग्राम के सरपंच उपसरपंच ने इसकी शिकायत की थी. जांच के बाद शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है.
शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाले सुदामालाल साहू शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीजेभाठा, विकासखंड- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव के खिलाफ अध्यापन कार्य के समय मुंह में गुटखा पाउच का सेवन करने की शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया. शिक्षक के खिलाफ शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष सदस्य गण एवं उपसरपंच ग्राम बीजेभाठा के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव के सामने लिखित में शिकायत की गई थी.
विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव द्वारा उक्त शिकायत की जांच तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा कराई गई. जांच अधिकारी द्वारा पेश जांच प्रतिवेदन और सबुतों और बयान का बारीकी से परिसिलन किया गया. जिसमें सुदामालाल साहू शिक्षक एलबी द्वारा अध्यापन कार्य के समय मुंह में गुटखा पाउच का सेवन कर अध्यापन कार्य करने और शाला परिसर में मद्यपान का सेवन किए जाने की पुष्टि हुई है.
सुदामा लाल साहू एक शिक्षक हैं. उन्हें अपने पदीय गरिमा के अनुरूप नशा मुक्ति और नशे से दूर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में छात्रों को जागरुक किया जाना चाहिए था. लेकिन उनके द्वारा अपने पदीय गरिमा के खिलाफ अध्यापन कार्य के समय बच्चों के सामने ही नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता रहा है. जो कि गलत है. शिक्षकीय गरिमा के अनुरुप नहीं है.
सुदामालाल साहू शिक्षक एलबी के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनयन (1)(2)(3) एवं नियम 23 के खिलाफ है. जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव की अनुशंसा और जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत से सुदामा लाल साहू को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीजेभाठा, विकासखंड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव को 9 जनवरी 2025 को आदेश करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के द्वारा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. निलंबन अवधि में सुदामा लाल साहू निलंबित शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौंडी लोहारा, जिला -बालोद नियत किया गया है.
अधयापन कार्य नही कराया गया. जबकि शासन के गाइडलाइन के अनुसार संकुल समन्वयक रहते हुए तीन पिरेड पढ़ाने का स्पस्ट निर्देश हैं. जिस पर सुदामा साहू ने अपने प्रधान पाठक को अधयापन कार्य नही कराने की लिखित में जानकारी दिया है. जिस पर प्रधान पाठक विपलादास ने आज तक अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी नही दिया गया. इससे साफ है कि प्रधान पाठक की मिलीभगत दिखाई देती है. इसके साथ ही शोभा श्रीवास्तव प्राचार्य बीजेभाठा की भूमिका भी इन मामलों में सदिग्ध है. जबकि वह नोडल प्राचार्य हैं.
सुदामा लाल साहू के द्वारा तिमाही परीक्षा 2024-25 कक्षा पहली से आठवीं तक के प्रश्नपत्र को संकुल के स्कूल में प्रधान पाठकों को पैकेट खोलकर वितरण किया गया था. जिससे परीक्षा जैसे अहम कार्यो में घोर लापरवाही किया गया था.
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