फेसबुक के जरिए दोस्ती, शादी का झांसा देकर ओयो होटल में बनाया शारीरक संबंध, फिर विवाह से इंकार कर दिया धमकी, दुष्कर्म का आरोपी यशवंत गिरफ्तार
Friendship through Facebook, physical relationship in Oyo hotel on the pretext of marriage, then threatened to refuse marriage, rape accused Yashwant arrested
रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन अंतर्गत थाना खमतराई पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में आरोपी यशवंत लदेल को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) के निर्देश पर की गई. जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है. इस अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम और सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा द्वारा किया जा रहा है.
मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर के गोवर्धन नगर क्षेत्र की निवासी पीड़िता की वर्ष 2023 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए आरोपी यशवंत लदेल से पहचान हुई थी. बातचीत के दौरान दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई. इसके बाद 24 मई 2024 को आरोपी ने पीड़िता को रावांभाठा स्थित बंजारी मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया. वहां से आरोपी उसे अपने परिचित के घर घुमाने के बहाने मोटरसाइकिल पर ट्रांसपोर्ट नगर, रावांभाठा ले गया.
आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर कहा कि दोनों एक ही जाति के हैं और वह उससे शादी करेगा. इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद अगस्त 2024 में भी आरोपी ने रायपुर के एक ओयो होटल में ले जाकर शादी का झांसा देकर फिर से शारीरिक संबंध बनाया.
आरोपी ने इसके बाद भी लगातार अलग-अलग जगह जैसे बेमेतरा और पंडरी रायपुर के होटलों में पीड़िता को ले जाकर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाता रहा. आरोपी ने लंबे समय तक शादी का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ सेक्स करना जारी रखा. आख़री बार 16 मार्च 2026 को भी आरोपी ने पीड़िता से संपर्क कर शारीरिक संबंध बनाया. जिसके बाद उसने शादी करने से इनकार कर दिया.
जब पीड़िता ने विरोध किया और शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने उसे धमकी दी और मारपीट की चेतावनी भी दी. इसके बाद पीड़िता ने थाना खमतराई में लिखित शिकायत दर्ज कराई.
इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 272/2026 के तहत धारा 69 और 351(2) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया. और मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसके ठिकाने का पता लगाया.
आरोपी यशवंत लदेल उम्र 25 साल निवासी ग्राम झाडूंटीला, थाना सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़) को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म करना कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर 22 अप्रैल 2026 को न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
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