शराब पीने वालों लिए खुशखबरी, बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, छत्तीसगढ़ में 10% तक सस्ती होगी शराब

Good news for alcoholics, many important decisions were taken in the cabinet meeting before the budget, liquor will be cheaper by 10% in Chhattisgarh

शराब पीने वालों लिए खुशखबरी, बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, छत्तीसगढ़ में 10% तक सस्ती होगी शराब

रायपुर : बजट से पहले सीएम साय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। जिसमें कहा गया है कि विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा. बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज 3 मार्च को विधानसभा में राज्य सरकार का बजट पेश करेंगे. कैबिनेट की इस बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का भी अनुमोदन किया गया और कहा गया कि 2025-26 की आबकारी नीति 2024-25 की भांति होगी.
इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें और जरुरत के मुताबिक प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का फैसला भी लिया गया है. वहीं देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा. विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा. मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क पहले की तरह ही लागू रहेगा. इस तरह से राज्य में शराब सस्ती हो जाएगी.
जानिए साय कैबिनेट में क्या हुए फैसले
वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की तरह ही होगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 शराब की दुकानें चलती रहेगी. देशी शराब की आपूर्ति के लिए पूर्व दर प्रस्ताव प्रभावी रहेगा. छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड ही विदेशी शराब की खरीद और वितरण करेगा. वहीं, विदेशी शराब की फुटकर दुकानों पर लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क खत्म कर दिया.
कैबिनेट में छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई.
मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को खत्म करने का फैसला लिया गया है. वर्तमान में पीएफआईसी 100 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाएं स्वीकृत कर रही है.
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के जल्द  निपटारों और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक नया पद बनाने का फैसला लिया है.
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने पर फैसला.
छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के जरिए कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के ड्राफ्ट को मंजूरी. 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी.
रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए कमर्शियल टैक्स (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच साल की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया.
राज्य में 1 नवंबबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है. इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के ड्राप्ट को मंजूरी.
छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के बीच आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया.
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