युवती की निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाला आरोपी सुमीत गिरफ्तार
Sumit, the accused who tried to blackmail a girl by threatening to make her private photos viral on Instagram, has been arrested.
बिलासपुर : सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवती की निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल कर उसे बदनाम करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई. तोरवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2026 को पीड़िता थाना तोरवा पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर उसे मानसिक रुप से प्रताड़ित कर रहा है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 77 एवं आईटी एक्ट की धारा 67(क) के तहत जुर्म दर्ज किया.
इस मामले की जांच के दौरान साइबर सेल की मदद से इंस्टाग्राम आईडी का लोकेशन ट्रेस किया गया. जो अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा का निकला. इसके बाद थाना स्तर पर विशेष टीम गठित कर दबिश दी गई. जहां से आरोपी सुमीत रात्रे उम्र 21 साल निवासी सूर्या विहार पाटनार कॉलोनी, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर को पकड़ा गया. पूछताछ और मोबाइल जांच में उसने अपना जुर्म कबूल किया.
5 फरवरी 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया. बता दें कि सोच-समझकर करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल.. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील किया है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करें. किसी की निजता से खिलवाड़ करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है. अहर किसी को ऑनलाइन उत्पीड़न या ब्लैकमेलिंग जैसी घटना का सामना करना पड़े. तो फ़ौरन नजदीकी थाने या साइबर सेल से कांटेक्ट करें.
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धमकी मिलने पर सबसे पहले क्या करें?
फोटो वायरल की धमकी मिलने पर सबसे पहले तो घबराएं नहीं वर्ना आपको धमकाने वाले का पक्ष और मजबूत हो जाएगा. इस तरह के मामले में दो तरह से काम किया जा सकता है.
पहला व्यक्तिगत रुप से या किसी अपने की मदद लेकर और दूसरा कानूनी सहायता से
पहला व्यक्तिगत रुप से
अगर आप धमकी देने वाले को जानते हैं तो उससे बात करें.
किसी अपने भरोसेमंद को इस विषय में जरुर बताएं.
व्यक्तिगत रुप से यदि धमकाने वाला आपकी फोटो आपको देने को तैयार हो जाए तो ये काम कर सकता है लेकिन किसी भी तरह से उसपर भरोसा ना करें.
उसे बताएं कि आपने ये बात किसी और को भी बता रखी है. जिससे वो आपको अकेला समझकर डरा ना पाए.
भारत में ब्लैकमेलिंग का बाज़ार बहुत बड़ा है तो आपको डरने की जरुरत नहीं है.
कानूनी कार्यवाही से
किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग के संबंध में अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें लेकिन पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किन मामलों में आप शिकायत कर सकते हैं?
व्यक्तिगत आपत्तिजनक फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी की दशा में.
व्यक्तिगत विवादित बयान और बातचीत करने पर.
सोशल साइट पर फेक आईडी बनाकर फोटो/ वीडियो वायरल की धमकी देने पर.
सोशल मीडिया साइट पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल की धमकी पर.
एफबी और यू ट्यूब पर चलने वाले आपत्तिजनक वीडियो पर.
कैसे होगी कम्पलेन?
प्रतीतात्मक तस्वीर
आपत्तिजनक फोटो डालने की धमकी का स्क्रीन शॉट लेकर साइबर सेल में सीधे शिकायत कर सकते हैं या मोबाईल का लिंक, नंबर जिससे फोटो लिया गया था उसकी जानकारी साइबर सेल को देना होगा.
अगर आईटी एक्ट में केस पहले से रजिस्टर्ड हो, तो उसकी एफआईआर कॉपी के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं.
जिस भी राज्य/ज़िले/शहर में आप हैं वहां के पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद नज़दीकी साइबर सेल में जाकर केस की पूरी जानकारी देनी होगी.
कैसे होगी कार्यवाही?
ईमेल, हेल्पलाइन नंबर या अन्य ग्रुप के माध्यमस से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.
ऑनलाइन कम्प्लेन दर्ज कराने के बाद पीड़ित साइबर सेल से संपर्क कर वीडियो का लिंक या यूआरएल उपलब्ध कराने के साथ शिकायत से संबंधित कंटेंट टीम को उपलब्ध करा सकती है.
साइबर सेल टीम जांच करती है और जनरेट होने वाले नंबर के खिलाफ लीगल एक्शन लेती है.
सोशल मीडिया साइट से फोटो ब्लाक करने की कंफर्मेंशन मेल आने के बाद उसे ब्लॉक कर दिया जाता है.
लेकिन आजकल ऑनलाइन बाजार के चलते जरुरी नहीं की आप उस व्यक्ति को जानते ही हों जिसने आपको धमकी दी है, ऐसे में क्या करें?
कैसे करें रिपोर्ट?
प्रतीतात्मक तस्वीर
अगर आप आगे की कार्रवाई करने का फैसला लेते हैं, तो आपको पोस्ट के रिकॉर्ड की जरुरत हो सकती है. तो आप रिपोर्टिंग मकसद के लिए पोस्ट का स्क्रीनशॉट लें.
आप गुमनाम रूप से उन फ़ोटो की रिपोर्ट कर सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति उन चीज़ों को साझा करने की धमकी दे रहा है. जिन्हें आप निजी रखना चाहते हैं. (उदाहरण: संदेश, फ़ोटो, वीडियो), आपसे पैसे भेजने के लिए कह रहे हैं या आपसे कुछ और करने के लिए कह रहे हैं. जिससे आप असहज हैं. तो कृपया बिल्ट- का उपयोग कर उसकी प्रोफ़ाइल की रिपोर्ट करें या आप एक फॉर्म भरकर भी ये कर सकते हैं.
क्या है सज़ा का प्रावधान?
यही नहीं, अगर किसी तरह की धमकी मिल रही हो तो उन्हें तुरंत कानूनी सुरक्षा भी मिल सकती है. ऐसे मामलों में कानूनी प्रावधान इतने सख्त हैं कि इस तरह की धमकी देने वाले बच नहीं सकते हैं.
यही नहीं, शिकायत करनेवालों की पहचान भी गोपनीय रखी जा सकती है. पुलिस ऐसे मामलों में फौरन कार्रवाई कर सकती है. और कॉल डीटेल्स वगैरह से मिनटों में आरोपी की पहचान की जा सकती है.
साइबर एक्सपर्ट फेसबुक या अन्य कोई सोशल वेबसाइट पर बातचीत या पोस्ट से अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करे तो उसके खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान हैं.
अगर किसी लड़की को उसका फोटो वायरल करने की धमकी दी जाती है तो पुलिस फौरन आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम की धारा 66, 67 का अपराध दर्ज कर सकती है. इसके अलावा आईपीसी की धारा 320, 34, 170, 465, 468, 469, 120, 425 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है.
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