राजधानी में MMI हॉस्पिटल को लापरवाही के चलते लाइसेंस रद्द करने कलेक्टर ने भेजा नोटिस, 20,000 जुर्माना भी लगाया
The collector sent a notice to MMI Hospital in the capital to cancel its license due to negligence and also imposed a fine of Rs 20,000
रायपुर : रायपुर के नामी हॉस्पिटल एमएमआई नारायणा अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है. हॉस्पिटल पर यह कार्रवाई भारती देवी खेमानी की मौत से जुड़े मामले में की गई है. जिनकी मौत सितंबर 2024 में एयर एम्बुलेंस से ले जाने के दौरान हो गई थी.
कलेक्टर ने इस मामले में हॉस्पिटल पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले कार्रवाई नहीं होने पर बेटा सोशल मीडिया पर विरोध में लगातार वीडियो भी बनाकर डाल रहा था. उनका आरोप था कि हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से भारती देवी की मौत हुई है.
12 सितंबर 2024 को मौत के बाद परिजनों ने कुछ वीडियो भी जारी किए. साथ ही कई प्रदर्शन और मंत्रियों तक भी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इसके बाद इस मामले को उच्च स्तरीय जांच समिति को सौंपा गया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मरीज को बिना डॉक्टर उपलब्ध कराए एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल से एयरपोर्ट रवाना किया गया. रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर ने इसे बड़ी लापरवाही माना.
जिसके बाद हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड करने नोटिस देकर 30 दिन में जवाब मांगा है. जिसमें प्रबंधन को अपना पक्ष पेश करना होगा. अगर दिए गए जवाब से प्रशासन संतुष्ट नहीं होता है तो एनएच एमएमआई हॉस्पिटल के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी.
भारती खेमानी के बेटे ओमी खेमानी ने बताया कि उनकी मां को स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए NHMMI में 2 सितंबर को एडमिट कराया था. 12 सितंबर को हॉस्पिटल ने उनकी मां को हैदराबाद रेफर करने की सलाह दी. खेमानी ने बताया कि जिस एम्बुलेंस से उनकी मां को एयरपोर्ट भेजा गया,.उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं था. वहीं रेड एयर एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं था.
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