बेटी-दामाद ने की बुजुर्ग की हत्या, गमछा से घोंट दिया गला, गाड़ी की किश्त के लिए मर्डर, खून छुपाने के लिए गोबर से लीप डाला फर्श, दोनों आरोपी गिरफ्तार
Elderly man murdered by daughter and son-in-law; strangled with a *gamchha* (towel) over vehicle loan installments; floor smeared with cow dung to hide bloodstains; both accused arrested.
सरगुजा :छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रिश्तों को झकझोर देने वाला हत्या का मामला सामने आया है. बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम बांसाझाल बालापानी में एक बेटी और उसके पति पर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप लगा है. मोटरसाइकिल की किश्त जमा करने के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद दोनों ने मिलकर पिता की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी माईकल टोप्पो साकिन ने 14 जुलाई 2026 को थाना बतौली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 14 जुलाई 2026 को शाम करीब 4 बजे बासांझाल बालापानी का राजू कोरवा फोन कर बताया कि लोहर साय कोरवा को उसके बेटी सोनकुंवारी और उसका दामाद बंधन कोरवा दोनों मिलकर साफी (गमछा) से गला में लपेट कर गला दबा कर पटक पटक कर मारपीट कर हत्या कर दिया.
इस खबर पर प्रार्थी राजू कोरवा के साथ मौके पर जाकर देखा तब लोहर साय उसके दामाद बंधन कोरवा के घर के परछी में मरा पड़ा था. जमीन पर गिरा हुआ था और खुन को मृतक की बेटी सोन कुंवारी गोबर से लिप पोत दी थी.
मृतक की बेटी सोन कुंवारी और बंधन से पुछताछ किया तब बताए कि घटना दिनांक के सुबह लोहर साय अपनी पत्नी रामपति को मोटर सायकल का किस्त नहीं पटाने की बात पर मारपीट किया और बेटी दामाद के घर आकर भी मोटर सायकल का किस्त पटाने के लिए रूपये पैसे की मांग कर झगड़ा विवाद कर रहा था. तब दोनों पति पत्नी मिल कर लोहर साय के गले में पहने साफी (गमछा) का फंदा बना कर गला घोंटकर जमीन में पटक कर मारपीट कर हत्या कर दिए. जमीन मे खुन गिरा था जिसे गोबर से लिप पोत दिए है. मृतक लोहर साय कोरवा को उसकी पुत्री सोन कुवांरी तथा दामाद बधंन कोरवा सांफी (गमछा) से गला घोट कर और पटक कर मारपीट कर हत्या कर दिए.
प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले में थाना बतौली में अपराध क्रमांक 87/26 धारा 103(1), 238, 3(5) बी. एन. एस. का जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया. थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर शव पंचनामा कर मृतक के शव का पीएम कराया गया. मौक़े के मुआयना के दौरान जमीन में मृतक के गिरे खून को सबूत छुपाने गोबर से लिपना पोतना पाया गया. डॉक्टर द्वारा मृतक की मौत हत्यात्मक प्रवृति का होना बताया गया.
वारदात के बारे में प्रार्थी और गवाहों का बयान लिया गया. पुलिस टीम ने मामले के आरोपियों को पकड़कर पूछताछ किया. आरोपियों ने अपना नाम (01) बंधन कोरवा आत्मज स्व नधिया कोरवा उम्र 40 साल साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली (02) सोन कुंवारी पति बंधन कोरवा उम्र 35 साल साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली का होंना बताया.
आरोपियों से वारदात के बारे में पूछताछ किये जाने पर बताया कि मृतक लोहार साय घटना दिनांक को गाड़ी का किश्त पटाने के लिए रुपये पैसे की मांग करते हुए लड़ाई झगड़ा कर रहा था. जिस बात से आरोपीगण गुस्से में आकर मृतक लोहार साय के गले में पहने हुए साफी (गमछा) से लोहार साय का गला घोंटकर पटक कर मारपीट कर हत्या करना कबूल किया. और सबूत छुपाने जमीन में लगे खून को गोबर से लिपना बताया गया. आरोपियों ने हत्या करना कबूल करने और जुर्म का सबूत पाये जाने से मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया गया.
आरोपी
बंधन कोरवा आत्मज स्व नधिया कोरवा उम्र 40 साल साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली
सोन कुंवारी पति बंधन कोरवा उम्र 35 साल साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली
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