पत्नी बनाकर साथ रखने का भरोसा देकर किया शारीरिक शोषण, 6 महीने बाद शादी करने से इंकार, पुलिस ने आरोपी प्रेमी शेखर को गिरफ्तार कर भेजा जेल

He sexually exploited her after promising to marry her and live together, but refused to go through with the marriage after six months; the police arrested the accused lover, Shekhar, and sent him to jail.

पत्नी बनाकर साथ रखने का भरोसा देकर किया शारीरिक शोषण, 6 महीने बाद शादी करने से इंकार, पुलिस ने आरोपी प्रेमी शेखर को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़ : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में संचालित "अभियान संवेदना" के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों परकार्रवाई करते हुए थाना पूंजीपथरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई 2026 को 20 वर्षीय युवती ने थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि अक्टूबर 2025 में अपने जन्मदिन के मौके पर सहेली के यहां आने के दौरान उसकी पहचान शेखर बघेल से हुई थी. परिचय के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी. आरोपी लगातार फोन कर प्रेम का इजहार करते हुए जिंदगी भर साथ निभाने और शादी करने का भरोसा दिलाया.
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 22 दिसंबर 2025 को आरोपी ने उसे मिलने के बहाने बुलाया और पत्नी बनाकर रखने का भरोसा देकर मोटरसाइकिल से अपने गेरवानी स्थित घर ले गया. जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद आरोपी लगातार उसे पत्नी की तरह अपने साथ रखकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब पीड़िता ने शादी करने की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा और विवाद कर मारपीट भी करता था. आख़िरकार 3 जुलाई 2026 को आरोपी ने गाली-गलौज और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया. जिसके बाद पीड़िता अपने माता-पिता के पास लौट आई और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई.
युवती की शिकायत पर थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 161/2026 के तहत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता (BNS) में जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की गई. जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल चेकअप के.जी.एच., रायगढ़ में कराया गया और आरोपी की तलाश शुरू की गई.
पुलिस टीम ने आरोपी शेखर बघेल पिता कमल बघेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम गोर्रा, थाना कोतरारोड़, हाल मुकाम गेरवानी, थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ को उसके निवास से हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी द्वारा जुर्म कबूल करने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
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