शादी का झांसा देकर कई साल तक बनाया शारीरिक संबंध, 2.50 लाख वसूला, फिर चुपके से कर लिया दूसरी युवती से विवाह, आरोपी तरूण गिरफ्तार
Accused Tarun arrested: He engaged in a sexual relationship with a woman for several years under the pretext of marriage, extorted ₹2.50 lakh from her, and then secretly married another woman.
रायगढ़ : पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए सक्ती निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है. आरोपी के खिलाफ थाना घरघोड़ा क्षेत्र की 27 साल की युवती ने 20 अगस्त को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और तत्काल आरोपी की तलाश शुरू की गई.
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने महिला पुलिस अधिकारी को बताया कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान मोबाइल फोन के जरिए तरूण कर्ष पिता रोहित लाल कर्ष निवासी ग्राम ओडेकेरा, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती से हुई. इसके बाद दोनों के बीच लगातार मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी. इसी दौरान तरूण ने युवती से प्रेम का इजहार करते हुए उससे शादी करने की इच्छा जताई.
पीड़िता के मुताबिक सितंबर 2024 में आरोपी उसे एक होटल में ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद आरोपी उसके किराये के मकान में भी आता-जाता रहा और लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. पीड़िता ने बताया कि दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी और वह आरोपी से सामाजिक रूप से शादी करने के लिए लगातार कहती रही. अप्रैल 2026 में आरोपी ने शादी करने का आश्वासन भी दिया था. जनवरी 2026 में आरोपी करीब एक हफ्ते तक उसके साथ रहा.
2.50 लाख ऐंठा
पीड़िता के मुताबिक 18 मार्च 2026 को तरूण अपने पिता, दोस्त और जीजा के साथ उसके घर रिश्ता लेकर आया था और नवंबर महीने में शादी करने की बात कही थी. इसके कुछ दिनों बाद आरोपी ने फोन कर बताया कि वह नौकरी करने रायपुर चला गया है. बाद में उसने बिलासपुर में रहने और काम के लिए बाहर जाने की बात कही. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी द्वारा पैसों की जरूरत बताने पर उसने अलग-अलग समय में करीब 2.50 लाख रुपये भी दिए थे. इसके बाद आरोपी ने चंडीगढ़ से आगे काम करने जाने की बात कहते हुए बातचीत कम कर दी.
दूसरी युवती से की शादी
पीड़िता के मुताबिक 17 अगस्त 2026 को उसे जानकारी मिली कि तरूण ने किसी अन्य युवती से शादी कर ली है. इस पर उसने आरोपी को फोन कर शादी के बारे में पूछा तो आरोपी ने शादी करने की बात कबूल करते हुए उससे शादी करने से इंकार कर दिया और उसके पैसे वापस नहीं करने की बात कही और जो करना है कर लेने की धमकी दी. इसके बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता से सलाह-मशविरा कर 20 अगस्त 2026 को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. महिला थाना में धारा 69,351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद किया गया.
आरोपी को भेजा गया जेल
रिपोर्ट दर्ज होते ही महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया गया. साथ ही एसएसपी शशि मोहन सिंह के बिरदेश पर आरोपी की पतासाजी शुरू की गई. पुलिस टीम ने तरूण कुमार कर्ष पिता रोहित लाल कर्ष उम्र 27 साल निवासी ग्राम ओडेकेरा, वार्ड नंबर 10, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म करना कबूल किया. जिसके बाद 21 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
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