बीज निगम के कर्मचारी बनकर दो युवकों ने ट्रैक्टर के लिए 50% सब्सिडी का झांसा देकर 2 लोगों से की ठगी, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

Two youths posing as employees of Seed Corporation cheated two people by promising 50% subsidy, police arrested both the accused

बीज निगम के कर्मचारी बनकर दो युवकों ने ट्रैक्टर के लिए 50% सब्सिडी का झांसा देकर 2 लोगों से की ठगी, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायगढ़ : रायगढ़ पुलिस ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनू चंद्रा उम्र 22 साल और सागर यादव उम्र 23 साल दोनों निवासी जैजेपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ के रुप में हुई है.
मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम दाउभठली के निवासी कार्तिकराम सिदार ने बताया कि 25 नवंबर को उनके भाई एकादशिया सिदार को एक युवक ने कॉल कर "रायपुर बीज निगम" का होना बताया. कॉलर ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का वादा किया. प्रोसेसिंग शुल्क और दस्तावेज़ जमा कराने के नाम पर आरोपियों ने फोनपे और नकद के जरिए शिकायतकर्ताओं से बड़ी राशि ऐंठ ली.
शिकायतकर्ता के मुताबिक कॉलर ने पहले प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर 22,000 रुपये ऑनलाइन मंगवाए और फिर उन्हें 28 नवंबर 2024 को सक्ती बुलाकर नकद 1.10 लाख रुपये और वसूले. इसके बदले में आरोपियों ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर के फर्जी बिल थमा दिया. बाद में जब शिकायतकर्ताओं ने रसीद का मिलान किया तो ठगी का पता चला. इस तरह कार्तिक सिदार से कुल रकम 65,000 रूपये और भोगीलाल सिदार से कुल 75,000 रुपये ले लिया पुलिस ने इस मामले में थाना पुसौर में अप.क्र. 293/2024 धारा 318(4), 319, 338, 339 और 340 बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया.
एसपी श्री दिव्यांग कुमार पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय को जांच की जिम्मेदारी सौंपी. साइबर सेल ने मोबाइल डिटेल्स खंगालकर आरोपियों की पहचान की और पुसौर तथा साइबर सेल की संयुक्त टीम ने सक्ती में दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में आरोपियों ने ठगी का जुर्म कबूल किया और बताया कि उन्होंने रकम आपस में बांटकर खर्च कर दी.
गिरफ्तारी के दौरान आरोपी मोनू चंद्रा से बाकी बचे रकम 1,500 रुपये और सागर यादव से 1,000 रुपये बरामद किया.
दोनों आरोपी (1) मोनू चंद्रा पिता नीलम चंद्रा उम्र 22 साल निवासी खजुरानी, थाना जैजेपुर जिला सक्ती (2) सागर यादव पिता जमुलाल यादव 23 साल निवासी वार्ड नं. 04 जैजेपुर, जिला सक्ती छ.ग. को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया.
पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरु कर दी है. ठगी के मामले में त्वरित कार्रवाई में साइबर सेल और पुसौर पुलिस की अहम भूमिका रही है. दोनों आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकार्ड की जानकारी ली जा रही है. रायगढ़ पुलिस की आमजन से अपील कि वे किसी भी तरह की संदिग्ध कॉल या स्कीम से सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं की फौरन खबर पुलिस को दें.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI