गाड़ियों में रखकर डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट के पास शोर मचाना मना, जानिए कलेक्टर के क्या हैं निर्देश

Action will be taken against playing DJ in vehicles making noise near school college hospital court is prohibited know what are the instructions of the collector

गाड़ियों में रखकर डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट के पास शोर मचाना मना, जानिए कलेक्टर के क्या हैं निर्देश

छत्‍तीसगढ़ में अब कार या फिर अन्‍य वाहनों में डीजे वाले स्‍पीकर बजाने पर कार्रवाई होगी. डीजे साउंड अगर आपकी गाड़ी में लगा है तो उसे निकाल दें. इसकी भी जांच अब की जाएगी. इसको लेकर राज्‍य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसका पालन कराने के लिए सभी कलेक्‍टर्स और एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं. राज्‍य सरकार ने वाहनों में डीजे बजाने पर कार्रवाई करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है.
किसी भी वाहन में साउंड बॉक्स रखकर डीजे बजाने पर साउंड बॉक्स जप्त कर वाहन का रिकार्ड रखने के निर्देश दिये गये हैं. जप्त साउंड बॉक्स को कलेक्टर के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जायेगा.
और दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन का परमिट निरस्त किया जाएगा और उच्च न्यायालय के बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा. कलेक्टर ने शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारियों को दिये हैं.
दोबारा डीजे लगाए पकड़ा गया तो होगी कार्रवाई. कोई भी वाहन अगर डीजे लगाकर दोबारा पकड़ाता है तो उसका लाइसेंस निरस्‍त कर दिया जाएगा. वाहन मालिक के खिलाफ अवमानना के मामले में एक्‍शन होगा. इसी तरह डीजे संचालक पर भी नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी.
कार में डीजे स्‍पीकर की भी होगी जांच
डीजे साउंड के शौकीन लोग अपने वाहनों में भी क्षमता से ज्यादा बड़े स्‍पीकर लगवा लेते हैं. जो शासन की गाइडलाइन के खिलाफ हैं. अगर कार में डीजे स्‍पीकर लगाकर तेज आवाज में बजाते हैं. इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है. ऐसे मामलों की भी पुलिस जांच करेगी. इसके बाद इन पर एक्‍शन होगा.
पुलिस रखेगी सभी वाहनों का रिकॉर्ड
शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जब भी शादियां, जन्मदिनों, धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों में निर्धारित मापदण्डों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होने पर लोगों की भावना की कद्र करते हुए नम्रतापूर्वक उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की अपील की जाएगी.
अगर आयोजक विरोध करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही की जाएगी और इसके अलावा संबंधित अधिकारी आयोजक के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना का मामला उच्च न्यायालय में दायर करेंगे. लेकिन अगर ध्वनि प्रदूषण यंत्र, टेन्ट हाउस, साउण्ड सिस्टम प्रदायकर्ता या डी. जे. वाले का पाया जाता है तो उसे सीधे जप्त किया जाएगा.
इसके अलावा वाहनों में प्रेशर हार्न या मल्टी टोन्ड हार्न पाया जाता है तो फौरन ही उसे वाहन से निकालकर नष्ट किया जाएगा और रजिस्टर में जानकारी दर्ज की जाएगी. इस बारे में वाहन नम्बर के साथ मालिक और चालक का डाटा बेस इस रुप में रखा जायेगा कि दोबारा जुर्म करने पर वाहन जप्त किया जाए और उच्च न्यायालय के आदेश के बिना जप्त वाहनों को नहीं छोड़ा जा सकेगा.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb

स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के पास लाउडस्पीकर बजाने पर होगी जब्ती की कार्यवाही
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, आफिस से 100 मीटर एरियल डिस्टेन्स पर लाउड स्पीकर बजने पर ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को जप्त किया जाएगा. बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से प्रदूषण यंत्रों को वापस नहीं किया जाएगा. द्वितीय गलती पर जप्त किये गये प्रदूषण यंत्रों को उच्च न्यायालय के आदेश बिना वापस नहीं किया जाएगा.