बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ शासन ने जारी की गाइडलाइन, 1 सितंबर से आधार ई-केवाईसी जरूरी, मोर बिजली एप से घर बैठे होगा सत्यापन
Big news for electricity consumers: The Chhattisgarh government has issued guidelines making Aadhaar e-KYC mandatory starting September 1; verification can be done from the comfort of home using the 'Mor Bijli' app.
रायपुर : बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 सितंबर से आधार आधारित E-KYC अनिवार्य होने जा रही है. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने प्रदेश भर के विद्युत उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं.
ई-केवाईसी के दायरे में घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक, सड़क बत्ती और नलजल समेत विभिन्न श्रेणियों के बिजली कनेक्शन शामिल हैं. कार्यपालक निदेशक के आदेश के बाद दोनों विद्युत डिवीजनों में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.
उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के लिए बिजली कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं होगी. वे ‘मोर बिजली’ एप के जरिए घर बैठे खुद आधार प्रमाणीकरण कर सकेंगे. इसके अलावा संबंधित वितरण केंद्र या जोन कार्यालय पहुंचकर भी ई-केवाईसी कराई जा सकेगी. कार्यालयों में अधिकृत कर्मचारी ‘प्रकाश’ एप और प्रकाश ई-केवाईसी पोर्टल के जरिए आधार प्रमाणीकरण करेंगे. वहीं मीटर रीडर भी मोबाइल एप के जरिए उपभोक्ताओं से संपर्क कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करेंगे.
ई-केवाईसी के दौरान आधार कार्ड और बिजली कनेक्शन में दर्ज उपभोक्ता के नाम का मिलान किया जाएगा. दोनों जगह नाम का 100% मिलान होने पर ही ई-केवाईसी सफल होगी. अगर आधार और बिजली कनेक्शन में दर्ज नाम में अंतर पाया जाता है, तो उपभोक्ता को पहले बिजली कनेक्शन में दर्ज नाम में आवश्यक सुधार या नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करानी होगी. इसके बाद ही आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी हो सकेगी.
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