हिट एंड रन, ट्रक ने 11 वर्षीय बच्ची को कुचलने के बाद पुलिस टीम को भी रौंदने का किया प्रयास, आरोपी गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज
Hit-and-run: Truck runs over 11-year-old girl, then attempts to mow down police team; accused arrested, case of culpable homicide registered.
मानपुर-अंबागढ़ चौकी : छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे और उसके बाद पुलिस पर हमले की कोशिश का मामला सामने आया है. तेज और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक ने 11 साल की मासूम बच्ची को रौंद दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी चालक ने पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश की और इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर भी ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया.
मिली जानकारी के मुताबिक 26 जून को ग्राम गुण्डरदेही थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में ट्रक नम्बर MH40 CT 6621 को देवेंद्र सिंह उम्र 33 साल निवासी ग्राम बारी खुर्द, तहसील तालबेहट, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) चला रहा था. बताया गया कि ट्रक तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया जा रहा था. जिसके चलते 11 साल की छात्रा पूनम खवास उसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन लेकर फरार हो गया. खबर मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया. अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में लगाए गए बैरिकेड्स के पास पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की. लेकिन आरोपी ने वाहन नहीं रोका और बैरिकेड तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस जवानों ने सतर्कता और सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाई और किसी बड़ी दुर्घटना को टाल दिया. इसके बाद पुलिस टीम ने पीछा कर आरोपी ट्रक चालक को कुछ दूरी पर घेराबंदी कर पकड़ लिया. आरोपी के कब्जे से ट्रक को जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी गई है। थाना अंबागढ़ चौकी में मामले में धारा 281 और 106(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत जुर्म दर्ज किया गया. प्रारंभिक जांच में आरोपी के शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि होने पर धारा 105 BNS भी जोड़ी गई है.
जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 भी लागू की गई है. इसके अलावा पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने, शासकीय नाकाबंदी तोड़ने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में धारा 109(1) BNS और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत भी मामला दर्ज किया गया. सभी धाराएं जमानती न होने की वजह से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. जबकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है. मृतक बालिका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कानूनी कार्रवाई तेजी से की जाएगी.
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