लकड़ी तस्कर मनीष अग्रवाल के घर मिला नोटों का भंडार : पुलिस की छापामारी में हाथ लगे 81 लाख रुपये नकद, अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर कुर्की की तैयारी
Hoard of cash found at timber smuggler Manish Agrawal's home: Police raid yields ₹81 lakh in cash; preparations underway to attach the assets, deemed to be proceeds of crime.
महासमुंद : महासमुंद। खैर लकड़ी के अवैध परिवहन और फर्जी एनओसी के मामले में महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष अग्रवाल के मकान से 81 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत से मिले सर्च वारंट के आधार पर की। तलाशी के दौरान पुलिस को 500 रुपये के नोटों की 162 गड्डियां मिलीं. इन गड्डियों में कुल 16,200 नोट पाए गए, जिनकी कुल कीमत 81 लाख रुपये बताई गई है.
यह मामला खैर लकड़ी के अवैध परिवहन के लिए एनटीपीएस (NTPS) एनओसी में कूटरचना कर उसका असल दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने और धोखाधड़ी से जुड़ा है. मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के आवेदन पर थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 172/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस और भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.
23, 350 किलो खैर लकड़ी के परिवहन का मामला
जांच के दौरान सामने आया कि 23,350 किलोग्राम खैर लकड़ी के अवैध परिवहन के लिए एनटीपीएस एनओसी में कथित तौर पर कूटरचना की गई थी. पुलिस के मुताबिक फर्जी दस्तावेज को असल रूप में उपयोग कर खैर लकड़ी के परिवहन की प्रक्रिया को वैध दिखाने का प्रयास किया गया. इसी आधार पर पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और अन्य धाराओं में कार्रवाई शुरू की. मामले में बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5), 111 तथा 25 आर्म्स एक्ट के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 42(1), सहपठित धारा 41(2)(ख)(घ) और धारा 52(1) के तहत जुर्म दर्ज किया गया. पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य सबूतों की जांच कर रही है.
अदालत से सर्च वारंट लेकर घर की तलाशी
जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनीष अग्रवाल के ग्राम मुड़पार, थाना सरसींवा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ स्थित मकान की तलाशी लेने के लिए अदालत से सर्च वारंट लिया. इसके बाद महासमुंद पुलिस की टीम ने 7 सितंबर 2026 को आरोपी के मकान पर पहुंचकर तलाशी की कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक मकान की तलाशी के दौरान केयरटेकर और गवाहों की मौजूदगी में एक थैला बरामद किया गया. थैले में 500 रुपये के नोटों की 162 गड्डियां रखी थीं. पुलिस ने नोटों की गिनती कराई तो कुल 16,200 नोट मिले. प्रत्येक नोट 500 रुपये का था. इस तरह बरामद नकदी की कुल राशि 81,00,000 रुपये निकली.
अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर कुर्की की तैयारी
महासमुंद पुलिस ने बरामद 81 लाख रुपये की नकदी को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा इस रकम की विधिवत कुर्की के लिए अदालत के सामने आवेदन पेश किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि कार्रवाई का मकसद आरोपी को कथित अपराध से अर्जित आर्थिक लाभ से वंचित करना है. नकदी की जब्ती के बाद अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि रकम का स्रोत क्या है और इसका खैर लकड़ी के अवैध परिवहन तथा फर्जी एनओसी मामले से क्या संबंध है.
जिला पुलिस महासमुंद के मुताबिक अवैध गतिविधियों, वनोपज के अवैध परिवहन और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है. वर्तमान केस में भी दस्तावेजों, नकदी और अन्य सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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