पहली की मासूम छात्रा की पिटाई, शिक्षक लेखरंजन बी. पात्रो सस्पेंड, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निलंबन का आदेश
Innocent student of the first class was beaten teacher Lekhranjan B Patro suspended District Education Officer issued suspension order
महासमुंद : महासमुंद जिले में सेजस सरायपाली के शिक्षक लेखरंजन बी. पात्रो को कक्षा पहली की छात्रा को मारने के संबधी शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया.
महासमुंद कलेक्टर द्वारा आदेशित करने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी सरायपाली से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के मुताबिक लेख रंजन बी पात्रो सहायक शिक्षक को निलंबित किया है.
सरायपाली के सेजेस में कक्षा पहली की एक छात्रा को शिक्षक द्वारा मारने की शिकायत की गई थी. शिकायत की जांच पर सरायपाली विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिकायत को जांच में सही पाया. जिस पर लेख रंजन बी पात्रो सहायक शिक्षक एलबी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के खिलाफ होने से लेख रंजन सहायक शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया गया.
निलंबन की अवधि में इन्हें नियमों मुताबिक जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील है.
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