शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को भगाकर 5 महीने तक बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी सुमीत गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, लड़की बरामद

A minor girl was lured into sexual relations with a man for five months after being lured into marriage. The accused, Sumit, was arrested and sent to jail. The girl was recovered.

शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को भगाकर 5 महीने तक बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी सुमीत गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, लड़की बरामद

रायगढ़ : चक्रधरनगर थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग बालिका को पुलिस ने जिला बेमेतरा से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया है और बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. मामले में चक्रधरनगर पुलिस की सक्रिय विवेचना और अंतरजिला समन्वय से बड़ी सफलता मिली है.
मिली जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई 2025 को एक स्थानीय महिला द्वारा थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बेटी 29 जुलाई 2025 की सुबह घर से बिना बताए कहीं चली गई है. परिजनों ने शक जताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है. इस रिपोर्ट के आधार पर थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 333/25 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जाँच में लिया गया.
इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बालिका सुमीत यादव के संपर्क में थी. और मोबाइल के जरिए उससे बातचीत करती थी. पुलिस द्वारा बालिका और संदेही युवक की पतासाजी की जा रही थी. इसी दौरान खबर मिली कि दोनों थाना बेरला, जिला बेमेतरा क्षेत्र में हैं. खबर पर फौरन कार्रवाई करते हुए 12 दिसंबर 2025 को चक्रधरनगर पुलिस की टीम बेमेतरा रवाना हुई, जहां संदेही सुमीत यादव तक पहुंचकर उसके कब्जे से नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर थाना लाया गया.
अपहृता से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सुमीत यादव ने उससे शादी करने का झांसा देकर घर से भगा ले गया था और बेमेतरा में किराये के मकान में रखा हुआ था. बालिका का महिला उप निरीक्षक द्वारा बयान दर्ज कराया गया और मेडिकल परीक्षण कराया गया. जिसमें धारा 87,64(2) (एम) बीएनएस, 06 पॉक्सो एक्ट की पुष्टि होने पर धारा विस्तारित कर जांच में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पाए जाने पर आरोपी सुमीत यादव पिता जेहारु यादव उम्र 23 साल निवासी थाना क्षेत्र सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
इस मामले की पूरी कार्रवाई में प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू और महिला आरक्षक अनिता बेक की अहम भूमिका रही. पुलिस की इस कार्रवाई से न सिर्फ एक नाबालिग बालिका को परिजनों से मिलाया जा सका. बल्कि ऐसे अपराधों के प्रति कड़ा संदेश भी दिया गया है.
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