लापरवाही करने पर अभनपुर के 2 पंचायत सचिव और पद का दुरुपयोग के आरोप में शासकीय महाविद्यालय की महिला अधिकारी भुनेश्वरी कश्यप सस्पेंड

2 Panchayat secretaries of Abhanpur suspended for negligence and woman officer of Government College Bhuneshwari Kashyap suspended for misuse of position

लापरवाही करने पर अभनपुर के 2 पंचायत सचिव और पद का दुरुपयोग के आरोप में शासकीय महाविद्यालय की महिला अधिकारी भुनेश्वरी कश्यप सस्पेंड


सुशासन तिहार में लापरवाही, 2 पंचायत सचिव सस्पेंड

रायपुर : रायपुर जिले में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सुशासन तिहार में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
सुशासन तिहार के अंतर्गत जनपद पंचायत अभनपुर के ग्राम तर्री और ग्राम ठेलकाबांधा के ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ लापरवाही बरतने की शिकायत की. शिकायत के आधार पर जांच की गई जिसमें ग्रामवासियों द्वारा दी गई जानकारी सही पाई गई. इसके बाद जनपद पंचायत अभनपुर के ग्राम पंचायत तर्री के सचिव अखिल कुमार साहू एवं ग्राम पंचायत ठेलकाबांधा के सचिव रामसुंदर यादव को कार्यालय बैठक में लगातार गैरहाजिर रहने, काम में दिलचस्पी नहीं लेने, उच्च कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने और शासन के अहम कार्यक्रम सुशासन तिहार के काम में दिलचस्पी नहीं लेने पर सस्पेंड किया गया.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अभनपुर के प्रस्ताव अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत दोनों सचिवों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत अभनपुर नियत किया जाता है और उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
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दुर्व्यवहार और पद का दुरुपयोग खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय की महिला अधिकारी सस्पेंड

दुर्ग : खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3 (जिला-दुर्ग) में पदस्थ सहायक ग्रेड-1 अधिकारी भुनेश्वरी कश्यप को छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने गंभीर अनियमितताओं और आचरण नियमों के उल्लंघन के चलते तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. यह कार्रवाई उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन ने किया है.
भुनेश्वरी कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने डॉ. श्रीकांत प्रधान से चिकित्सा देयक के भुगतान के एवज में 20% (करीब 30,000 रुपये) की अवैध मांग की थी. इसके साथ ही चिकित्सा भुगतान में जानबूझकर देरी करने और महाविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार करने की भी शिकायतें सामने आई हैं. आरोपों के मुताबिक उन्होंने डिपॉजिट की रकम के भुगतान के लिए एक प्रतिशत कमीशन की भी मांग की थी.
भुनेश्वरी कश्यप का पूर्व पदस्थापन चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय महाविद्यालय, धमधा में रहा है. जहाँ उनके खिलाफ प्राचार्य से असहयोग और मनमानी करने के भी आरोप साबित हुए हैं. इन सभी कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का साफ उल्लंघन माना गया है.
इन गंभीर आरोपों के मद्देनज़र, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के अंतर्गत भुनेश्वरी कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर (छत्तीसगढ़) निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा.
इस मामले की लेकर विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार तय की जाएगी.
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