दुसरे चरण के मतदान के पहले अलर्ट मोड में प्रशासन, आयुक्त आबकारी महादेव कावरे ने अवैध शराब पर कड़ाई से अंकुश लगाने दिये निर्देश...

आदर्श आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग द्वारा 33,084 लीटर शराब जप्त " "दिनांक 15.11.2023 को सांय 5.00 बजे से मदिरा दुकाने होंगी सीलबंद"

दुसरे चरण के मतदान के पहले अलर्ट मोड में प्रशासन, आयुक्त आबकारी महादेव कावरे ने अवैध शराब पर कड़ाई से अंकुश लगाने दिये निर्देश...

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

आयुक्त आबकारी द्वारा द्वितीय चरण के निर्वाचन के दृष्टिगत सतत् समीक्षा कर अवैध शराब पर कड़ाई से अंकुश लगाने दिये निर्देश"

आदर्श आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग द्वारा 33,084 लीटर शराब जप्त " "दिनांक 15.11.2023 को सांय 5.00 बजे से मदिरा दुकाने होंगी सीलबंद"

रायपुर : विधानसभा निर्वाचन, 2023 के परिप्रेक्ष्य में विशेष सचिव सह आयुक्त आबकारी श्री महादेव कावरे द्वारा विगत चार दिवसों में आबकारी विभाग के समस्त उड़नदस्तों तथा जिला अधिकारियों की दो वर्चुअल बैठके (दिनांक 11.11.2023 एवं 14.11.2023) ली गई। बैठक में आयुक्त आबकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रभार क्षेत्र में अवैध मदिरा निर्माण / संग्रहण / विक्रय / वितरण / परिवहन संबंधी क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं उनके रोकथान हेतु प्रतिदिन छापामार कर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये। साथ ही साथ राज्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सघन तलाशी अभियान चलाने, संचालित आबकारी जांच चौकियों में प्रभावी जांच एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरों से सतत् निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुये समस्त जांच चौकियों विशेषकर उड़ीसा, झारखण्ड एवं महाराष्ट्र से लगे सीमावर्ती जांच चौकियों विशेषकर महासमुंद, बस्तर, जशपुर, रायगढ़ एवं अविभाजित राजनांदगांव जिलों द्वारा सूक्ष्मता से वाहनों की जांच किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही परिवहनकर्ताओं के गोदामों तथा डिलीवरी बॉय (Amazon, Zomato etc.) के बैगों की भी आकस्मिक जांच के निर्देश भी समस्त अधिकारियों को दिये गये। मदिरा दुकानों में गतमाह की औसत बिक्री से 30 प्रतिशत से अधिक मदिरा विक्रय वाली मदिरा दुकानों की सूक्ष्मता से जांच एवं सी.सी.टी.व्ही के रिकॉर्डिंग की भी नियमित जांच हेतु निर्देशित किया गया। विगत तीन दिवसों में विभाग द्वारा 150 से भी अधिक मदिरा दुकानों की जांच की गई । कतिपय जांच कार्यवाही में अन्य एजेंसियों से भी अधिकारी शामिल रहे। द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु आबकारी केन्द्रों को घोषित शुष्क अवधि अनुसार सीलबंद करने एवं शुष्ट अवधि में अपने प्रभार क्षेत्र में सघन गश्त कर मादक पदार्थों के विक्रय के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। सीमावर्ती राज्यों की निकटवर्ती मदिरा दुकानों को भी संबंधित जिलों द्वारा शुष्क अवधि घोषित करने की कार्यवाही की गई है।

आदर्श आचार संहिता दिनांक 09.10.2023 से 13.11.2023 तक आबकारी विभाग द्वारा 4785 छोपमार कार्यवाही कर कुल 33,084 बल्क लीटर मदिरा, 2,07.250 कि.ग्रा. महुआ लाहन 05 कि.ग्रा. गांजा एवं 63 वाहन जप्त किये गये, जिसका कुल बाजार मूल्य रुपये 3,11,83,223 /- है ।