भिलाई निगम की प्रारंभिक मतदाता सूची में विसंगति, विधायक देवेन्द्र यादव ने जताई आपत्ति, कोर्ट जाने की चेतावनी, चार अधिकारियों को नोटिस जारी
Discrepancies found in the preliminary electoral roll of the Bhilai Municipal Corporation; MLA Devendra Yadav raises objections, threatens to approach the court, and issues notices to four officials.
दुर्ग/भिलाई : नगर पालिक निगम भिलाई की 23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची में भारी विसंगति का आरोप लगाते हुए भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि अगर आपत्ति पर सुनवाई नहीं हुई तो वे कोर्ट जाएंगे. भिलाई चरोदा निगम के 40 वार्डों में से 16 वार्डों के 1204 मतदाताओं के नाम उनके निर्धारित वार्डों में दर्ज न होकर अन्य वार्डों में दर्ज है. इस पर कलेक्टर ने चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है.
विधायक यादव ने बताया कि भिलाई नगर विधानसभा के 33 वार्डों में से 13 वार्डों की सीमा रेखा में बदलाव किया गया है. कई क्षेत्रों के मतदाताओं के वार्ड और बूथ बदल दिए गए हैं. मतदाताओं को अपना नाम, वार्ड और मतदान केंद्र ध्यान से जांचना चाहिए।
चार वार्डों में ज्यादा गड़बड़ी -
1. वार्ड 39 सुभाष नगर: सड़क नंबर 1,2,3,5 और 6,7,8,9,10 के मतदाताओं को वार्ड 48 के बूथ में जोड़ने और वहीं सड़क नंबर 6 से 10 को वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर में शामिल करने का उल्लेख है. जिसमें स्पष्टता नहीं है.
2. वार्ड 70 हुडको: सड़क नंबर 1 से 4 के मतदाताओं को वार्ड 69 हॉस्पिटल सेक्टर के बूथ में शिफ्ट किया गया है.
3. वार्ड 48 खुर्सीपार: जोन-3 के बूथ क्रमांक 175 और 176 के करीब 200 मतदाताओं को वार्ड 46 के दुर्गा मंदिर बूथ में जोड़ा गया है.
4. वार्ड 59 पूर्व सेक्टर-5: भाग संख्या 04 में सड़क नंबर 10 और 11 को विभाजित कर सेक्टर-2 के भिलाई विद्यालय मतदान केंद्र में शिफ्ट किया गया है. वहीं मार्केट एरिया को वार्ड 60 सेक्टर-5 पश्चिम में जोड़ा गया है.
विधायक ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है. इसलिए अधिकारियों को बदलावों की स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। ताकि मतदान के दिन मतदाताओं को परेशानी न हो.
कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी अभिजीत सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चार अधिकारियों-रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रकाश सोनी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रवि विश्वकर्मा, अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आलोक पसीने और अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रभाकर शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
जारी नोटिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने का काम किया जा रहा है. नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा की निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया गया था. इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में दर्ज होने की त्रुटि की जानकारी दी.
नोटिस में इस त्रुटि के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरतने और बीएलओ द्वारा पेश आधार पत्रक 01 एवं 02 की समुचित जांच नहीं कराने का उल्लेख किया गया है. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए चारों अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
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