तीन से ज्यादा संतान के मामले में सहायक शिक्षक हंसराज सिंह सस्पेंड, नियुक्ति के समय पात्रता नहीं होने के बावजूद मिली नौकरी, विभागीय जांच शुरु
Assistant Teacher Hansraj Singh suspended for having more than three children; he had secured the job despite lacking eligibility at the time of appointment, and a departmental inquiry has been initiated.
बलरामपुर/रामानुजगंज : जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज ने शासकीय प्राथमिक शाला बुड़ाटांड़, विकासखंड वाड्रफनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) हंसराज सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इस बारे में 24 जून को संशोधित आदेश जारी किया गया है.
जारी आदेश के मुताबिक, हंसराज सिंह के खिलाफ मिली शिकायत, सेवा पुस्तिका के परीक्षण और शुरुआती जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया नियुक्ति संबंधी पात्रता नियमों एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 एवं 22(4) के उल्लंघन के तथ्य सामने आए हैं.
प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि शिक्षक की नियुक्ति 30 मई 2009 को हुई थी. नियुक्ति से पहले उनकी चार संतानें थीं. जिनमें से तीन संतानों का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ था. उस समय प्रभावशील नियमों के मुताबिक ऐसी हालत में अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाता था.
शिक्षा विभाग ने मामले को नियुक्ति की मूल पात्रता एवं सेवा में प्रवेश की वैधता से जुड़ा गंभीर मामले मानते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु कर दी है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत हंसराज सिंह को सस्पेंड किया गया है.
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है. साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी.
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. मामले को लेकर विभाग द्वारा विस्तृत जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.
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