Ccourt Decision: 4 माह के नवजात की गैर इरादतन हत्या, दोषी महिला को हुई 3 साल की सजा 

Ccourt Decision भदोही, उत्तर प्रदेश: उत्तरप्रदेश की भदोही जिला अदालत ने एक महिला को पारिवारिक रंजिश में अपनी देवरानी के चार माह के नवजात बेटे की गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया. उसे तीन साल की कैद की सजा सुनाई हुई है. इसके साथ ही बीस हज़ार रुपया जुर्माना लगाया गया.

Ccourt Decision: 4 माह के नवजात की गैर इरादतन हत्या, दोषी महिला को हुई 3 साल की सजा 

अदालत की फैसला 

Ccourt Decision भदोही, उत्तर प्रदेश: उत्तरप्रदेश की भदोही जिला अदालत ने एक महिला को पारिवारिक रंजिश में अपनी देवरानी के चार माह के नवजात बेटे की गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया. उसे तीन साल की कैद की सजा सुनाई हुई है. इसके साथ ही बीस हज़ार रुपया जुर्माना लगाया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

आपको बता दें कि यह मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र का है. भदोही के पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि गोपीगंज थाना के पूरे भिखारी गांव में मुन्नी देवी (45) ने घर के ऊपर से देवरानी के चार माह के बच्चे के सिर पर एक-एक करके चार ईंटें गिरा दी थीं. जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई थी.

इस मामले में मुन्नी देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304, 323 के तहत मामला दर्ज कर किया गया और पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने गुरुवार को बताया इस मामले में सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत प्रथम) सुबोध सिंह की अदालत में हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई. जिसके बाद न्यायाधीश ने इसे द्वेषपूर्ण कृत्य मानते हुए आरोपी मुन्नी देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया.