छत्तीसगढ़ में हुक्का बैन फेल? रायपुर के VIP रोड फार्महाउस में खुलेआम नियमों की उड़ी धज्जियां, सोशल मीडिया पार्टी का वीडियो जमकर वायरल, जांच शुरु

Hookah ban fails in Chhattisgarh? Rules flouted at a VIP Road farmhouse in Raipur. Video of the party goes viral on social media, investigation launched.

छत्तीसगढ़ में हुक्का बैन फेल? रायपुर के VIP रोड फार्महाउस में खुलेआम नियमों की उड़ी धज्जियां, सोशल मीडिया पार्टी का वीडियो जमकर वायरल, जांच शुरु

रायपुर : राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित विशाल नगर इलाके के एक फार्महाउस में आयोजित हुक्का पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और पूरे मामले की जांच शुरु कर दी गई है. बताया जा रहा है कि इस पार्टी में बड़ी तादाद में युवक-युवतियां शामिल हुए थे. जहां खुलेआम हुक्का पिया गया और फिल्मी गानों पर रील बनाई गई.
मिली जानकारी के नुताबिक यह आयोजन 8 अप्रैल को एक प्राइवेट कार्यक्रम के नाम पर आयोजित किया गया था. पार्टी को आकर्षक बनाने के लिए आयोजकों ने सिंगर और वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को भी बुलाया था. इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए पहले ही इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया गया था. जिससे बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक-युवतियां फिल्म ‘गैंगस्टर’ के गाने पर रील बनाते हुए हुक्का पीते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
शुरूआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस आयोजन के लिए किसी तरह की वैध अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कार्यक्रम का मुख्य आयोजक कौन था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही. साथ ही फार्म हाउस संचालक की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है कि उसने बिना परमिशन इस तरह के आयोजन को कैसे होने दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आयोजन में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और वीडियो के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं. अगर जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है. तो संबंधित सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 फरवरी 2023 से राज्य में हुक्का बेचने और पिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर रखा है. इस नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति या संस्थान हुक्का परोसते या उसका सेवन करवाते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा और 10 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रतिबंध के बावजूद इस तरह के आयोजन कैसे हो रहे हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.
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