नाबालिग का अपहरण फिर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण, दो आरोपी ईश्वर साहू और धारा सिंह जाटव को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Kidnapping of a minor and then physical exploitation on the pretext of marriage two accused Ishwar Sahu and Dhara Singh Jatav were arrested and sent to jail

नाबालिग का अपहरण फिर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण, दो आरोपी ईश्वर साहू और धारा सिंह जाटव को गिरफ्तार कर भेजा जेल

नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से अपहृता बरामद

बिलासपुर : बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र के रहने वाले परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर उनकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया है.
इस मामले में पुलिस ने जुर्म दर्ज कर नाबालिग की खोजबीन शुरु की. जिसे 9 महीने बाद आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला. पुलिस ने नाबालिग को संदेही आरोपी धारा सिंह जाटव उर्फ रोहित जाटव पिता महेश जाटव उम्र 20 साल निवासी मस्तुरा थाना बेलगढा जिला ग्वालियर म.प्र. के घर से बरामद किया है.
आरोपी द्वारा पीड़िता से मंदिर मे विवाह कर पत्नि के तौर पर अपने घर मे रखा था. जिस पर से मामले में धारा 376 भादवि एवं पोक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया.
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश टाण्डेकर, उनि जी एल चन्द्राकर, आरक्षक योगेश साहू व महिला आरक्षक ज्योति पंकज एवम साइबर सेल में महिला आरक्षक शकुंतला साहू का विशेष योगदान रहा.
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जांजगीर-चांपा :जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बरामद किया गया. जिसमे पीड़िता 4 अक्तूबर 2024 को सुबह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी जो स्कूल छुट्टी होने के बाद शाम करीब 5 बजे तक घर वापस नही आई तो स्कूल में घर वाले पता किया लेकिन जिसकी कोई पता नही चला. कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है की थाना नवागढ़ ने रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 387/24 दर्ज कर जांच में लिया गया था.
इस मामले की जांच के दौरान पीडिता को ईश्वर साहू ग्राम नवापारा थाना नवागढ के द्वारा अपहरण कर भगाकर ले गया है की खबर मिलने पर थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा टीम बनाकर रायपुर रवाना किया गया.
चंगौराभाठा रायपुर से आरोपी ईश्वर साहू के कब्जे से अपहृता को बरामद कर पुछताछ कर बयान लिया गया. जिसमें अपने बयान में आरोपी ईश्वर साहू के द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर दैहिक शोषण किया. इस मामले की जांच के दौरान मामले में धारा 64 (2)(M) BNS 4,6 पोक्सो एक्ट जोड़ी गयी है. आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर 11 अक्तूबर 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया.
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी नवागढ़, महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिरोलकर, आरक्षक टुकेश्वर डनसेना एवं थाना नवागढ़ स्टॉप का सराहनीय योगदान रहा.
गिरफ्तार आरोपी
ईश्वर साहू पिता जिजोधन साहू उम्र 19 साल निवासी नवापारा थाना नवागढ़, जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)
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