झाड़ियों में मिली महिला की अर्धनग्न लाश, की-पैड मोबाइल गिरवी रखने पर पत्नी को लकड़ी के पट्टे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, मोहब्बत गिरफ्तार

Semi-naked body of a woman found in the bushes; wife beaten to death with a wooden plank for pawning a keypad mobile—Mohabbat arrested.

झाड़ियों में मिली महिला की अर्धनग्न लाश, की-पैड मोबाइल गिरवी रखने पर पत्नी को लकड़ी के पट्टे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, मोहब्बत गिरफ्तार

रायगढ़ : धरमजयगढ़ पुलिस ने मस्जिदपारा में झाड़ियों के बीच बोरी से ढके मिले महिला के शव के सनसनीखेज मामले का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मृतिका के पति मोहब्बत चौहान को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने लकड़ी के चौड़े पट्टे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई की. जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात में इस्तेमाल लकड़ी का पट्टा भी पुलिस ने बरामद कर लिया. यह मामला धरमजयगढ़ थान क्षेत्र का है.
मिली जानकारी के मुताबिक 13 जुलाई 2026 को धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के मस्जिदपारा स्थित प्रतीक चौवड़ा के बाड़ी परिसर में झाड़ियों के बीच प्लास्टिक की बोरी से ढका राजकुमारी चौहान उम्र 48 साल का अर्धनग्न शव मिलने की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची.
स्थानीय निवासी हमीद बक्स द्वारा दी गई खबर पर मर्ग कायम कर जांच शुरु की गई. जांच में पता चला कि मृतिका और उसका पति मोहब्बत चौहान पिछले करीब एक साल से प्रतीक चौवड़ा के यहां रहकर देखरेख और काम करते थे. दोनों शराब के आदी थे और आरोपी अक्सर शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था.
गवाहों ने बताया कि 12 जुलाई की रात करीब 11 बजे पति-पत्नी के बीच जोरदार विवाद और मारपीट की आवाजें सुनाई दी थीं. अगले दिन शाम मोहल्ले के बच्चों ने बाउंड्री के भीतर झाड़ियों में बोरी से ढका शव देखा. जिसकी पहचान मृतिका के बेटे लालजीत चौहान ने अपनी मां राजकुमारी चौहान के रूप में की. वारदात के बाद से आरोपी घर से फरार था.
शव परीक्षण और शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने मृतिका के हाथ-पैर, शरीर के अन्य हिस्सों और बाईं कनपटी पर किसी ठोस वस्तु से गंभीर चोट पहुंचने, ज्यादा खून बहने और रक्तस्राव रुक जाने की वजह से मौत होना बताते हुए इसे हत्यात्मक प्रकृति का बताया. घटनास्थल निरीक्षण, पंचनामा, गवाहों के बयान और मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 188/2026 में धारा 103(1) एवं 238(बी) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरू की.
जांच के दौरान फरार आरोपी मोहब्बत चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी पत्नी ने उसका की-पैड मोबाइल किसी के यहां गिरवी रख दिया था. 12 जुलाई की रात मोबाइल के बारे में पूछने पर जब पत्नी ने सही जानकारी नहीं दी तो उसने गुस्से में लकड़ी के चौड़े पट्टे से उसकी पिटाई कर दी. जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का पट्टा भी बरामद कर लिया.
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले भी अपने ससुर की हत्या के मामले में जेल जा चुका है. आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
आरोपी
मोहब्बत चौहान, पिता स्व प्यासराम चौहान, उम्र 47 साल निवासी ग्राम डगभौना थाना कापू, हाल मुकाम मस्जिदपारा वार्ड नम्बर 6, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़
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