प्रार्थी ही निकला आरोपी, सुरक्षा गार्ड ने चली कांटाघर में झूठी लूट की चाल, 5 साथियों समेत गिरफ्तार, तीन आरोपी फरार, फोन से हुआ खुलासा
The applicant turned out to be the accused the security guard staged a fake robbery at Kantaghar 5 accomplices arrested three accused absconded the matter was revealed over phone
कोरबा : एसईसीएल कांटाघर में हुए लूट के मामले में बांकीमोगरा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कांटाघर के सुरक्षागार्ड और शिकायतकर्ता ही लूट का मास्टरमाइंड निकला.
ASP यूबीएस चौहान ने बताया कि प्रार्थी पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 12-13 अगस्त 2024 की दरम्यानी रात सुराकछार मेन माइस एसईसीएल रोड कांटाघर नंबर 3 की चौकीदार सुरक्षा में तैनात था कि रात 2:30 बजे करीब 3-4 की तादाद में अज्ञात चोर आकर सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाकर कांटाघर में लगे बैटरी, कम्प्यूटर सिस्टम, सीसीटीवी का एनवीआर को चोरी कर और प्रार्थी के मोबाईल को चोरी कर ले गए और दुसरे सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिए.
प्रार्थी की इस रिपोर्ट पर अपराध क्र. 130/2024 धारा 127 (2).331 (6) , 324(6), 309(4), 309 (6), 3(5) बीएनएस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.) से उचित दिशा निर्देश लेकर अति. पुलिस अधीक्षक यु.बी.एस. चौहान (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रविंद्र कुमार मीणा (भा.पु.से.) के नेतृत्व में कायमी के बाद मामला जांच में लिया गया.
इस मामले की जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, घटनास्थल से आरोपियों द्वारा प्रार्थी को बांधने में उपयोग साडी रस्सी को जप्त किया गया.
इस मामले में प्रार्थी के चोरी हुए मोबाईल को अश्वनी कैवर्त से बरामद किया. आरोपी अश्वनी कैवर्त को तलब कर पूछताछ करने पर जुर्म करना कबुल करते हुए घटना की पूरी कहानी बताया. बयान के आधार पर राकेश साहु और मुकेश साहु को तलब कर पूछताछ किया गया.
जिसमे उन्होने बताया कि अपने
अन्य साथियों के साथ इस मामले के प्रार्थी एसईसीएल सुरक्षा गार्ड पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार के साथ मिलकर रचे गए अपराधिक षड्यंत्र घटना दृश्य निर्मित कर अपराध घटित कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर कराने की परिकल्पना के आधार पर 12 अगस्त 2024 को योजनाबद्ध तरीके से घटनास्थल पहुंचे और आरोपी राकेश और मुकेश के द्वारा कोई आने पर खबर करने के लिए चौकीदारी कर आदमी देखना बताए. घटनास्थल पहुंचकर प्लान के मुताबिक आरोपी पुरेन्द्र के द्वारा मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हुए अपने फुल पैन्ट को आरोपी अश्वनी के द्वारा अपने घर से लाए सब्जी काटने वाले चाकू से काटकर सबूत गढ़ा गया उसके बाद खुद को आरोपी पुरेन्द्र ने लोहे के खंभा पोल में अपने साथ लाई रस्सी से बंधवा लिया और घटना को अमलीजामा पहनाने मिथ्या सबुत गढ़ते हुए हेक्सा ब्लेड से हल्की चोंट अपने माथा में आरोपी अश्वनी से लगवा लिया और बांये पैर में चोट पहुंचवा लिया.
उसके बाद रोड कांटाघर की चाबी जिसे अपने पाकिट में रखा था. जिसे निकालकर अपने साथी आरोपियों को देकर अंदर प्लान के मुताबिक कांटाघर अंदर भेज दिया जहां से बैटरी, डीवीआर, कम्प्यूटर सेट को चोरी करवा दिया.
उसके बाद बुलाकर अपने पाकिट में रखे अपने मोबाईल को भी आरोपी अश्वनी कैवर्त को दे दिया. आरोपी प्रार्थी पुरेन्द्र के पेश करने पर उसका ईलाज पर्ची और निर्मित साक्ष्य कटे हुए पैन्ट को जप्त किया गया.
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आरोपी अश्वनी कैवर्त की निशादेही पर आरोपी पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार के मोबाईल में लगे सिम जिसे सबुत छिपाने के लिए निकालकर अपने घर के आईना के पास रखा था. जिसे जप्त किया गया.
उसके बाद आरोपी के निशादेही पर बैटरी, सीपीयू खरीददार देवीनारायण उर्फ मनखा उर्फ मोन्टू के कब्जे से 6 नग बैटरी और 1 नग सीपीयू जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया.
पुलिस की जांच पर उपलब्ध सबुत बयान के आधार पर पाया गया कि इस मामले में प्रार्थी पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार के द्वारा अपने साथी अश्वनी कैवर्त, मुकेश साहु, राकेश साहु और अन्य के द्वारा झूठे सबुत गढ़कर जुर्म कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जुर्म कराने की प्लान के मुताबिक 12-13 अगस्त 2024 की दरम्यानी रात मिथ्या साक्ष्य पैन्ट को चाकू से काटना, शरीर को चोंट पहुंचाना, खम्भा में बंधक बनाकर गढ़कर काम करते हुए एसईसीएल की सम्पत्ति कांटाघर में गृह अतिचार कर प्लान के मुताबिक सुरक्षा में लगे सेवक पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार और उनके साथी आरोपियों के द्वारा सम्पत्ति हिरासत में रखने के स्थान में प्रवेश कर चोरी किए और अन्य व्यक्ति को क्षति करने फंसाने की आशय से मिथ्या आरोप लगाते हुए पुलिस को मिथ्या ईत्तला देकर मोबाईल के सिम को निकालकर सबुत छिपाते हुए चोरी की गई सम्पत्ति को बेचना, गिरवी रख देना प्रमाणित पाया गया. जो मामले के प्रार्थी और उनके सहआरोपियों का कृत्य धारा 61 (ख), 229 (2), 331(4), 306, 305, 217, 248, 238 बीएनएस का होना पाए जाने से प्रार्थी आरोपी पुरेन्द्र कुमार और उनके साथियों के खिलाफ जोड़ी गई और आरोपी देवीनारायण उर्फ मनखा उर्फ मोन्टु के द्वारा चुराई हुई सम्पत्ति को खरीदना पाए जाने से धारा 317 बीएनएस जोड़ी गई.
इस
मामले में आरोपियों द्वारा जुर्म कबुल करने और सबूत पाए जाने से आरोपियान 01. पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार पिता स्व शोभाराम उम्र 30 साल साकिन अमरुवा थाना सारागांव जिला जांजगीर हाल मुकाम एसबीएस कालोनी क्वा. नम्बर एलसीएच 8 चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा छ.ग., 02. अश्वनी कैवर्त पिता सुरेश कुमार कैवर्त उम्र 31 साल साकिन 01 नंबर दफाई सुराकछार थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा छ.ग., 03. मुकेश साहु पिता स्व दुखीराम साहु उम्र 40 साल साकिन पंखादफाई थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा छ.ग., 04. राकेश साहु पिता मनीराम साहु उम्र 29 साल साकिन कपाटमुड़ा जोन कार्यालय के पास थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा छ.ग. को अपराध धारा 61 (ख), 229 (2), 331 (4), 306, 305, 217, 248, 238 बीएनएस में और आरोपी 05. देवीनारायण उर्फ मनखा उर्फ मोन्टू पिता जोगिन्दर चौधरी उम्र 26 साल साकिन घुड़देवा पानी टंकी के पीछे थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा छ.ग. को धारा 317 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया. आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया. इस मामले के 3 अन्य आरोपी अभी फरार है. जिनकी पतासाजी जारी है.
1. पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार पिता स्व शोभाराम उम्र 30 साल साकिन अमरुवा थाना सारागांव जिला जांजगीर हाल मुकाम एसबीएस कालोनी क्वा. नम्बर एलसीएच 8 चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा छ.ग.
2. अश्वनी कैवर्त पिता सुरेश कुमार कैवर्त उम्र 31 साल साकिन 01 नंबर दफाई सुराकछार थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा छ.ग.
3. मुकेश साहु पिता स्व दुखीराम साहु उम्र 40 साल साकिन पंखादफाई थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा छ.ग.
4. राकेश साहु पिता मनीराम साहु उम्र 29 साल साकिन कपाटमुड़ा जोन कार्यालय के पास थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा छ.ग.
5. देवीनारायण उर्फ मनखा उर्फ मोन्टू पिता जोगिन्दर चौधरी उम्र 26 साल साकिन घुड़देवा पानी टंकी के पीछे थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा छ.ग.
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