दहेज की लालच में किया प्रताड़ित, फिर पति ने मां के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की हत्या करने किया कोशिश, मां-बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Tortured due to greed for dowry then husband along with mother tried to kill his own wife police arrested mother and son

दहेज की लालच में किया प्रताड़ित, फिर पति ने मां के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की हत्या करने किया कोशिश, मां-बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कबीरधाम : कबीरधाम जिले में प्रार्थीया श्रीमती शकुंतला पाली पति रामानुज पाली उम्र 25 साल निवासी सोढा थाना पाण्डातराई 23 अगस्त 2024 को थाना में आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके पति रामानुज पाली और सास श्रीमती सुखबती पाली के द्वारा इसे पसंद नहीं करना, दहेज की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करते थे कि घटना 5 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे कांदी लूने खेत गई थी. तब इसके पीछे-पीछे इसके पति और सास भी चले गए और कांदी बांधने के रस्सी से गला में फंसाकर हत्या करने के नियत से कंसकर दोनो तरफ से खिंचे. जिससे यह बेहोश हो गई. तब इसे मर गई जानकर वही खेत में ही छोडकर वहां से चले गए. 5 दिन बाद अस्पताल में होश आया तब यह घटना की बात अपने माता-पिता और गांव के सरपंच और गांव के अन्य लोगों को भी  बताई है.
इस रिपोर्ट पर थाना पाण्डातराई में आरोपी पति रामानुज पाली और सास सुखबती पाली के खिलाफ अपराध क्रमांक 163/2024 धारा- 109, 85, 3(5) B.N.S. दर्ज कर मामला जांच में लिया गया. मामला महिला संबंधी गंभीर किस्म का जुर्म होने से पुलिस अधीक्षक जिला-कबीरधाम डा. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा आरोपीयों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भा.पु.से.) और पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) के दिशा निर्देश एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय तिवारी (रा.पु.से.) बोडला से मार्ग दर्शन लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय थाना प्रभारी पाण्डातराई के द्वारा जुर्म दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर मामले के आरोपी 01.(पति)रामानुज पाली पिता इंदरु पाली उम्र 26 साल, 02. (सास) सुखबती पाली पति इंदरु पाली उम्र 55 साल दोनो निवासी सोढा थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया. जो दोनों आरोपीयों ने अपना-अपना जुर्म कबुल किए. आरोपी रामानुज पाली से बयान के आधार पर वारदात में इस्तेमाल रस्सी को जप्त किया गया. दोनो आरोपीयों को 24 अगस्त 2024 को  विधिवत गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के बाद जेल दाखिल किया गया.
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक - जन्मेजय पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक- रघुवंश पाटिल, आरक्षक मारतंग चंद्रवंशी, रोहित मरावी, नरेश बघेल महिला आरक्षक सीमा साहू का विशेष योगदान रहा.
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