छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव का इसी महीने होगा ऐलान, इलेक्शन भारतीय संविधान के अनुरुप समय पर कराया जाए -डॉ. महंत

Urban and Panchayat elections will be announced in Chhattisgarh this month, elections should be held on time as per the Indian Constitution - Dr. Mahant

छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव का इसी महीने होगा ऐलान, इलेक्शन भारतीय संविधान के अनुरुप समय पर कराया जाए -डॉ. महंत

नगरीय और पंचायत चुनाव का इसी महीने होगा ऐलान

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव का ऐलान इसी महीने हो जाएगा. कलेक्टरों को मतदाता पुनरीक्षण कार्य के लिए खास तौर से निर्देश दिए गए हैं. जानकारों की मानें तो 16 या 17 जनवरी को आचार संहिता प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा.
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को आगे टलने की उम्मीद में चुनाव लड़ने वाले अपनी तैयारी ढिली कर दिए होंगे तो उन्हें यह जानना चाहिए कि चुनाव लंबे समय तक के लिए नहीं टला है. पहले ऐसी चर्चाएं थी कि चुनाव स्कूल, कालेज की परीक्षाएं खत्‍म होने पर मई के आसपास कराए जाएंगे. मगर ऐसा नहीं है.
सरकार ने कलेक्टरों से किसी भी सूरत में 15 जनवरी तक मतदाता सूची का काम कंप्लीट करने कहा है. वैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 15 जनवरी का ही डेट दिया है. जाहिर है कलेक्टरों को इस तारीख तक मतदाता सूची का काम पूरा करना ही होगा.
नोटिफिकेशन से लेकर नतीजे कब और कैसे निकलेंगे. ये भी उसमें सिर्फ डेट चेंज करना है. इससे पहले 30 दिसंबर की आयोग की पूरी तैयारी थी. मगर नगरीय और पंचायत विभाग ने आरक्षण का डेट आगे बढ़ाकर चुनाव को 15 दिन के लिए टाल दिया था.
पंचायत का आरक्षण दो बार और मेयर का आरक्षण एक बार निरस्त हो चुका है. पहले 27 दिसंबर को नगरीय पंचायत और महापौर का आरक्षण किया जाना था. और 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का। मगर नगरीय और पंचायत विभाग ने दोनों का स्थगित कर दिया था. अब फिर नए सिरे से डेट दिया गया है.अफसरों का दावा है कि 16 या 17 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो जाएगी.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI

इलेक्शन भारतीय संविधान के अनुरूप समय पर कराया जाए -डॉ. महंत

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ की पंचायतों (तीनों स्तर) तथा नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पलिका परिषद तथा नगर पालिक निगम) का निर्वाचन समय पर कराए जाने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है.
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243- के तथा 243-जेड ए के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है. इस आयोग का यह बंधनकारी संवैधानिक कर्तव्य है कि अनुच्छेद 243-इ और 243-यू के अनुसार समय पर निर्वाचन कराए. पंचायतों तथा नगर पलिकाओं की अवधि उनके निर्वाचन के पश्चात् आयोजित प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच साल होती है और इस विनिर्दिष्ट अवधि की खत्म के पहले नया निर्वाचन पूरा किया ही जाना चाहिए.
छत्तीसगढ़ की विद्यमान निर्वाचित पंचायतों की अवधि माह फरवरी 2025 की कई तारीखों में खत्म होने जा रही है. लेकिन छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक इनके गठन के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरु ही नहीं की गई है. इससे यह साफ है कि संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का साफ उल्लंघन हो रहा है. जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ही पूरी तरह से उत्तरदायी है.
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दो फैसलों राईट पेटीसन (सी) नं.278 ऑफ 2022 डिसाइडेड ऑन मई 10, 2020 और पेटीसन (एस) फोर स्पेशल लीव टू अपील (सी) नं.(एस) 26468 टू 26469/2024 दिनांक 11.11.2024 का उदाहरण है.
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा है कि, अब और देरी किए बिना पंचायतों और नगरीय निकायों के गठन के लिए निर्वाचन की प्रक्रियाओं को फौरन शुरु करें.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI