अवैध रेत परिवहन करते 4 ट्रैक्टर जप्त, खनिज विभाग ने उत्खनन के 6 मामले और परिवहन के 45 मामलों में 18 लाख 56 हजार रूपये का वसूला जुर्माना
Four tractors seized for illegal sand transport; the Mining Department recovered fines totaling ₹18.56 lakh across 6 cases of illegal excavation and 45 cases of illegal transportation.
धमतरी : धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर लगाम लगाने के लिए खनिज विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है महानदी में अवैध रेत खनन की शिकायत मिलने पर खनिज विभाग ने संज्ञान लेते हुए ग्राम करेलीबड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए गए 4 ट्रैक्टर वाहनों को जप्त किया गया.
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जप्त किए गए वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.
इससे पहले भी ग्राम करेलीबड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के 3 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है. जिसमें 32 हजार 430 रुपये का अर्थदण्ड वसूल कर शासन के खनिज मद में जमा कराया गया था.
खनिज विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में 28 मई 2026 तक जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित 108 मामों में कार्रवाई की गई है. इन मामलों में कुल 29 लाख 51 हजार 560 रुपये का अर्थदण्ड वसूल कर शासन के खनिज मद में जमा कराया गया तथा मामलों का प्रशमन किया गया है.
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा नियमित निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है.
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गरियाबंद : वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत अब तक अवैध उत्खनन के 6 मामले दर्ज कर 5 लाख 83 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है.
इसी तरह अवैध परिवहन के 45 मामलों में 12 लाख 73 हजार 790 रुपये की जुर्माना वसूला गया. जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी और कार्रवाई की जा रही है. अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले वाहन मालिकों एवं संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
जिले में कहीं भी खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण की जाती है तो संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 पर शिकायत दर्ज करा सकते है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए रेत उपलब्ध कराने के बारे में प्रदत्त छूट के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के स्वीकृत हितग्राहियों को खुद के उपयोग के लिए छोटे वाहनों, जैसे ट्रैक्टर आदि के जरिए रेत परिवहन और उपयोग के लिए रॉयल्टी और अन्य करों से छूट दी गई है. यह सुविधा सिर्फ उन ग्राम पंचायतों और आश्रित ग्रामों में लागू होगी. जहां विधिवत रेत खदान स्वीकृत है संबंधित ग्राम पंचायत के लिखित अनुमति से हितग्राही रेत ले सकता है.
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