डॉक्टर बनना है तो 25 लाख की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, छग स्वास्थ्य विभाग ने रखी शर्तें, मेडिकल छात्रों ने कहा- जिनके पास नहीं, वे क्या करें?

If you want to become a doctor you should have property worth Rs 25 lakh Chhattisgarh Health Department has set conditions medical students said what should those who do not have it do

डॉक्टर बनना है तो 25 लाख की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, छग स्वास्थ्य विभाग ने रखी शर्तें, मेडिकल छात्रों ने कहा- जिनके पास नहीं, वे क्या करें?

छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS के लिए एडमिशन शुरु हो गया है. वही प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में UG (स्नातक) और PG (स्नातकोत्तर) में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 शर्तें रखी है. जिसमें कहा कि डॉक्टर बनना है तो 25 लाख की प्रॉपर्टी गारंटी दो.
जिसे लेकर सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि शासन ने प्रवेश देने से पहले 2 साल तक निर्देशित स्थान पर नौकरी करने, 25 लाख की प्रापॅर्टी के दस्तावेज अनुबंध कर विभाग में जमा करने का निर्देश दिए हैं. जिससे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों की परेशानी बढ़ गई है.
छात्रों का कहना है कि नौकरी करने की शर्त पूरी कर लेंगे. लेकिन जिनके पास 25 लाख की प्रापॅर्टी नहीं है. वो इस शर्त को कैसे पूरा करेंगे? छात्रों की इस समस्या को देखकर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी लामबंद हुए है. संघ के पदाधिकारियों ने राहत की मांग की है.
वही यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मंगलवार को मुलाकात की. एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर प्राॅपर्टी बंधक रखने वाली शर्त पर राहत देने की मांग की है.
इस मांग के अलावा एसोसिशन ने स्वास्थ्य मंत्री से पीजी की पढ़ाई करने वाले रेगुलर डॉक्टरों के लिए 3 साल का सवैतनिक अध्यन अवकाश देने और पीजी डॉक्टरर्स को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देने की मांग भी की है.
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