नाबालिग लड़कियों का अपहरण, फिर शादी का झांसा देकर मिटाई हवस की प्यास, एक शहर के दो मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार
Minor girls were kidnapped, then their lust was satiated by promising marriage, 2 accused arrested in two cases of one city
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के दो दिन पहले हुए अपहरण के मामले में पुलिस की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरु कर दिया है. आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण किया. फिर उसके साथ दुष्कर्म भी किया.
मिली जानकारी के मुताबिक प्राथी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिग बेटी को आरोपी श्रवण तिर्की निवासी तातापानी, चौकी तातापानी थाना रामानुजगंज के द्वारा शादी का झांसा देकर अपने साथ अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस रिपोर्ट पर थाना बलरामपुर में अपराध 36/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस, 04 पाक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया.
जुर्म दर्ज होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार पीड़िता से घटना के बारे में पूछताछ कर बयान लिया गया जो घटना के संबंध में प्रथमदृष्टया आरोपी के द्वारा अपराध घटित किया जाना सबूत पाये जाने से आरोपी श्रवण तिर्की उम्र 21 साल निवासी तातापानी को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया गया. जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड लेकर जेल दाखिल कर दिया गया.
आरोपी श्रवण तिर्की उम्र 21 साल तातापानी क्षेत्र का रहने वाला है. 28 मार्च को उसने कोतवाली थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया थाउम्र 21 साल परिजनों ने काफी खोजबीन की. लेकिन जब लड़की का कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई.
इस मामले में पुलिस की टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को तातापानी से गिरफ्तार किया है. और लड़की को भी बरामद करते हुए मेडिकल कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़की को एक कमरे में रखकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था.
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बलरामपुर : बलरामपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण व बलात्कार करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक प्राथी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहृत कर कहीं ले गया है इस रिपोर्ट पर जुर्म दर्ज कर आरोपी और अपहृता का संभावित क्षेत्र में सघन पता तलाश किया गया.
1 घंटे के भीतर ही अपहृता को आरोपी उमेश कोडाकू पिता निवासी डूमरखोर का थाना बलरामपुर के कब्जे से उसके घर से बरामद कर थाना लाया गया. जिसके बाद अपहृता/पीड़िता से पूछताछ करने पर बताया गया कि आरोपी के द्वारा उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया गया.
जिस पर प्रकरण में धारा 64 (2) बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी. इस मामले की जांच में आरोपी उमेश कोडाकू पिता बिपता कोडाकू उम्र 19 साल निवासी डूमरखोरका को गिरफ्तार करअदालत के सामने पेश किया गया. जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड लेकर जेल दाखिल कर दिया गया.
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