चाकूबाजों पर रायपुर पुलिस ने कसी नकेल, फ्लिपकार्ट और इलास्ट्रीक रन कोरियर के मालिक-मैनेजर और डिलीवरी ब्वाय समेत आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार
Raipur police tightened its grip on knife attackers, half a dozen accused including owner-manager and delivery boy of Flipkart and Elastic Run Courier arrested
रायपुर : रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन घातक हथियारों की बिक्री पर नकेल कसते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने देश की जानी-मानी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) और उसकी डिलीवरी पार्टनर ‘इलास्टिक रन’ कोरियर कंपनी के मैनेजर सहित आधा दर्जन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इन पर पुलिस के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन कर जानलेवा चाकूओं की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी करने का गंभीर आरोप है.
मिली जानकारी के मुताबिक थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर के अपराध क्रमांक 291/2025 धारा 109, 103(1), 309(6), 3(5) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट के मामले में जांच के दौरान अरोपीगण कुनाल तिवारी ऊर्फ लालू पिता नंदकुमार तिवारी उम्र 24 साल निवासी राधकृष्ण मंदिर के पास बस स्टैण्ड अभनपुर जिला रायपुर और समीर टंडन पिता राजकुमार टंडन उम्र 22 साल निवासी एलआईजी 163 दीनदयाल कालोनी गातापार थाना अभनपुर जिला रायपुर को गिरफ्तार किया था.
आरोपीगणों से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि आरोपी कुनाल तिवारी द्वारा फ्लिप कार्ड ऑनलाईन शॉपिंग साईट के जरिए ऑनलाईन चाकू मंगवाया और आरोपियों ने इसी चाकू से लूट, हत्या और हत्या का प्रयास जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया.
आरोपी कुनाल तिवारी के मोबाईल की जांच पर आरोपी द्वारा अपने मोबाईल नंबर से फ्लिप कार्ड ऑनलाईन शॉपिंग साईट से ऑनलाईन चाकू मंगवाना पाये जाने के साथ ही अन्य दो चाकू को भी फ्लिप कार्ड के जरिए मंगवाना पाया गया.
पूर्व में रायपुर पुलिस द्वारा मीटिंग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम द्वारा पत्राचार के माध्यम से समस्त ऑनलाईन प्लेटफार्म के मैनेजरों एवं डिस्ट्रीब्यूटरों को ऐसा कोई भी घातक चाकू व हथियार डिलीवरी न किया जाए. जिससे मानव जीवन पर संकट पैदा हो, के बारे में निर्देशित करने के बावजूद भी फ्लिप कार्ड और इलास्ट्रीक रन कोरियर के मैनेजर समेत काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर और अन्य कर्मचारी द्वारा ऑनलाईन पार्सल में बारकोड के जरिए चाकू होने की जानकारी होते हुये भी उपेक्षापूर्वक ग्राहकों को चाकू डिलिवरी किया गया था.
जिससे ग्राहक आरोपियों द्वारा ऑनलाईन मंगाये गए चाकू से कार्य कर मानव जीवन पर संकट उत्पन्न करते हुये थाना मंदिर हसौद व माना में लूट, हत्या एवं हत्या का प्रयास जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया. घातक हथियार की खबर देने के बावजूद भी लापरवाही पूर्वक मानव जीवन मे संकटा उत्पन्न करते हुये घातक हथियार चाकू को बिक्री जारी रखना एक गंभीर अपराध होने के साथ ही निर्देशों का उल्लंघन करना पाए जाने पर उक्त कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 293/25 धारा 125(बी), 3(5) बी.एन.एस. का जुर्म दर्ज किया गया.
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा मामले में आरोपियों की पतासाजी करते हुये उक्त कंपनी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्यवाही किया गया.
इस मामले की जांच के दौरान उक्त कंपनी के अन्य लोगों के बारे में जांच जारी हैै. मामले में जिसकी संलिप्तता होगी उसको भी गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाएगी.
गिरफ्तार आरोपी
01. आलोक साहू पिता सुखलाम्बर साहू उम्र 23 साल निवासी लोधीपारा चौक के पास थाना पंडरी जिला रायपुर
02. मोहित कुमार पिता सतीश चंद उम्र 37 साल निवासी ए-202 डालिलियन प्लाजा मोवा थाना पंडरी जिला रायपुर
03. अभिजीत गोस्वामी पिता अर्धेदु गोस्वामी उम्र 37 साल निवासी कृष्णा गेस्ट हाऊस रूम नं. 106 नियर कृष्णा लैण्ड मार्क कोटा रायपुर
04. दिनेश कुमार पिता उत्तम साहू उम्र 32 साल निवासी अमलेश्वर थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग
05. हरीशंकर साहू पिता बलीराम साहू उम्र 28 साल निवासी बकतरा थाना अभनपुर जिला रायपुर
06. गुलरेज अली पिता स्व. गुलेसर अली उम्र 42 साल निवासी सीया रेसीडेंसी पचपेडी नाका रायपुर थाना टिकरापारा जिला रायपुर
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