बिना पंजीकृत फर्मों से सामग्री का लेन-देन, कलेक्टर ने आत्मानंद स्कूल की प्राचार्य तनु ठाकुर की दो वेतन वृद्धि रोकने के जारी किया आदेश

Transaction of material from unregistered firms Collector issued order to stop two salary increments of Atmanand School Principal Tanu Thakur

बिना पंजीकृत फर्मों से सामग्री का लेन-देन, कलेक्टर ने आत्मानंद स्कूल की प्राचार्य तनु ठाकुर की दो वेतन वृद्धि रोकने के जारी किया आदेश

जशपुर : जशपुर जिले के पत्थलगांव तहसील अंतर्गत स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुए फर्जी बिल मामले में स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती तनु ठाकुर पर कलेक्टर जशपूर ने सख्त टिप्पणी करते हुए दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिये हैं.
आदेश में कहा गया है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) के खिलाफ मिली शिकायत की जांच कर जांच प्रतिवेदन पेश किया गया, प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती तनु सिंह ठाकुर मूल पद व्याख्याता (एल.बी.) वर्तमान प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा बिना पंजीकृत फर्मों से सामग्री का लेन-देन किया जाना पाया गया.
श्रीमती तनु सिंह ठाकुर मूल पद व्याख्याता (एल.बी.) वर्तमान प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के खिलाफ होने की वजह से छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत आगामी दो (02) वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है.
भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी गयी है कि उपरोक्त कृत्य की पुनरावृत्ति न हो. वरना कठोर कार्यवाही की जाएगी.
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