सरकारी शराब दुकानों में सुपरवाइजर और सेल्समैन की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, दिया फर्जी नियुक्ति पत्र, 2 आरोपी योगेश और दिलीप गिरफ्तार
Two accused, Yogesh and Dilip, arrested for swindling lakhs of rupees by promising jobs as supervisors and salesmen at government liquor shops and issuing fake appointment letters.
रायपुर : शासकीय मदिरा दुकानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े होने का झूठा दावा कर कई लोगों से रकम ली और जिला कोरबा की सरकारी विदेशी मदिरा दुकान के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना खम्हारडीह में जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की है.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी शिवधन सागर, निवासी ग्राम लखुर्री, थाना सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सितंबर 2025 में उसके मोबाइल पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों की सरकारी शराब दुकानों में सुपरवाइजर और सेल्समैन के पदों पर भर्ती के बारे में खबर मिली.
संदेश में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर योगेश साहू ने खुद को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए प्रार्थी को रायपुर बुलाया. रायपुर में योगेश साहू ने प्रार्थी एवं उसके अन्य परिचितों को शासकीय मदिरा दुकानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सभी लोगों से 1,50,000/- की मांग की. उसके झांसे में आकर प्रार्थी और उसके साथियों ने किस्तों में फोन-पे के जरिए और नगद कुल 3,00,000/- की रकम उसे दे दिया.
इसके बाद योगेश साहू द्वारा प्रार्थी के दो साथियों को जिला कोरबा स्थित शासकीय विदेशी मदिरा दुकान के नाम से नियुक्ति पत्र दिया गया. जिनकी जांच कराने पर वे पूरी तरह फर्जी पाए गए. इस बारे में पूछताछ करने पर योगेश साहू ने रकम वापस करने या दूसरी जगह पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया.
बाद में उसने अपने साथी दिलीप यादव से मिलवाकर उसे एक प्राइवेट कंपनी का ऑपरेशन हेड बताते हुए जांजगीर-चांपा जिले की मदिरा दुकान में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया. दिलीप यादव ने भी प्रार्थी से फोन-पे के जरिए और नगद 1,50,000/- एक्स्ट्रा लिए. लेकिन न तो नौकरी दिलाई और न ही कोई नियुक्ति आदेश प्रदान किया. बार-बार पैसा मांगने पर दोनों आरोपी टालमटोल करते रहे. और न तो नौकरी उपलब्ध कराई और न ही ली गई रकम वापस की.
इस तरह आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से शासकीय मदिरा दुकानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रार्थी और उसके साथियों से कुल 4,50,000/- लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की. प्रार्थी की इस रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 203/26 धारा 318(4), 336(3) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया.
इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) रायपुर श्री मयंक गुर्जर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारी खम्हारडीह को आरोपियों की जल्द पतासाजी कर गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं थाना प्रभारी खम्हारडीह के नेतृत्व में थाना खम्हारडीह पुलिस की टीम का गठन कर आरोपियों की पतासाजी शुरु की गई. टीम द्वारा प्रार्थी और उसके साथियों से डिटेल पूछताछ कर आरोपियों के बारे में अहम जानकारी इकठ्ठा की गई और तकनीकी सबूतों और मुखबिर से मिली खबर के आधार पर उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई,
इस मामले में शामिल आरोपी योगेश साहू और दिलीप यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने शासकीय मदिरा दुकानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रार्थी एवं उसके साथियों से धनराशि प्राप्त कर धोखाधड़ी करना कबूल किया. आरोपी योगेश साहू और दिलीप यादव को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्यवाही किया गया.
गिरफ्तार आरोपी
01. योगेश साहू पिता घनाराम साहू उम्र 27 साल निवासी फूलवारी थाना सुहेला जिला बलौदा बाजार हाल पता – शिवानंद नगर सेक्टर 3 थाना खमतराई रायपुर
02. दिलीप यादव पिता अर्जुन यादव उम्र 32 साल निवासी कैलाश नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर
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