होली त्यौहार में गाय के बछड़े को क्रूरतापूर्वक वध कर सिर धड़ से किया अलग, खाया मांस, पुलिस ने किया आठ आरोपियों को किया गिरफ्तार
During Holi festival, a cow calf was brutally slaughtered and its head was separated from the body and its meat was eaten. Police arrested eight accused.

मुंगेली : छत्तीसगढ़ में होली के दिन बछड़े की हत्या करने वाले आठ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ बड़ी ही क्रूरता से बछड़े की हत्या की. बल्कि उसके मांस से ही दावत भी उड़ाई. पुलिस ने 8 आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया और उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक 18 मार्च मनीष वैष्णव पिता चंद्र किशोर वैष्णव निवासी खैरवार (बैरागी) थाना सिटी कोतवाली मुंगेली जिला मुंगेली ने थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत हेड़सपुर (नवागांव) खार में गाय के बछड़े को किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा निर्दयता पूर्वक वध कर सिर धड़ से अलग करने की खबर दी. मौके पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया. घटनास्थल हेड़सपुर खार में एक बछड़े का शव क्षत-विक्षिप्त हालत में पाया गया.
थाना कोतवाली में अपराध कमांक 92/2025 धारा 325, 299 बीएनएस, छ.ग. पशु परिरक्षण अधि, 2004 की धारा 4,10 एवं पशुक्रुरता अधिनियम 1966 की धारा 11 अज्ञात आरोपियो के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया.
इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक सालिक राम घृतलहरे, उप पुलिस अधीक्षक पथरिया नवनीत पाटिल के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस टीम गठित कर अज्ञात आरोपियो की पतासाजी के लिए रवाना किया गया.
मामले की जांच के दौरान कई कैमरे और सायबर सेल तकनीकी साबुत इकठ्ठा किए गये और मुखबीर की खबर से मामले के बारे में बारिकी से पूछताछ किया गया.
इस मामले की जांच में 8 आरोपियों की उक्त अपराध में संलिप्तता पायी गयी. सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने अलग-अलग स्थान से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने होली के मौके पर गाय के बछड़े को मारकर बछड़े का मांस का खाना और बेचने के मकसद से उक्त कृत्य करना कबूल भी किया. जिसके बाद आरोपियो से घटना में इस्तेमाल हथियार को जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया.
इस मामले की उक्त कार्यवाही में निरी. कार्तिकेश्वर जांगड़े उपनिरीक्षक नंद लाल पैकरा, उप निरी सुशील बंछोर,उपनिरी. शोभा यादव, सउनि ईश्वर राजपूत, प्र.आर. दयाल गवास्कर, लोकेश राजपूत, यशवंत डाहिरे, नरेश यादव,रवि जांगड़े आर. भेषज पाण्डेकर, राजू साहू, अतुल ठाकूर, गिरीराज सिंह, महेन्द्र ठाकुर, हेमसिंह ठाकुर, योगेश यादव, अजय चन्द्राकर, राकेश बंजारे, रमाशंकर जायसवाल,टेकसिंह साहू, विकास ठाकूर, मणिशंकर शुक्ला म.आर. वृंदा पंद्राम, बबीता श्रीवास शामिल रहे.
आरोपीगण
1. बबला उर्फ राजेश पिता मुंगेलीहा दिवाकर उम्र 42 साल साकिन हेड्सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली, जिला मुंगेली
2. जितू उर्फ जीतराम बारले पिता बैसाखु बारले उम्र 65 साल साकिन ग्राम करहुल पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार
3. प्रदीप मसीह पिता कृष्णारास उम्र 50 साल साकिन गणेशपुर, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार
4. प्रवीण मसीह पिता विराज मसीह उम्र 50 साल साकिन गणेशपुर, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार
5. सुशील जांगड़े पिता रामदास उर्फ मत्तु उम्र 40 साल साकिन हेड़सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली
6. मेला राम दिवाकर पिता पंचु दिवाकर उम्र 31 साल साकिन रामाकापा
7. मनोज दिवाकर पिता श्याम लाल दिवाकर उम्र 40 साल साकिन रामाकापा
8. अशोक उर्फ बैहा पिता बेदू खाण्डे उम्र 50 साल साकिन रामाकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली
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