शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से कई बार किया दुष्कर्म, गर्भवती पीड़िता की शिकायत पर 23 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार होकर पहुंचा जेल

A 23-year-old man has been arrested and sent to jail following a complaint by a pregnant minor girl, whom he had repeatedly raped after promising to marry her.

शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से कई बार किया दुष्कर्म, गर्भवती पीड़िता की शिकायत पर 23 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार होकर पहुंचा जेल

कांकेर : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने का गंभीर मामला सामने आया है. आमाबेड़ा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी को पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी थी. इसके बावजूद उसने शादी करने का भरोसा दिलाकर कथित रूप से उसका यौन शोषण किया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया है. आरोपी को 27 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड की प्रक्रिया के लिए अदालत में पेश किया गया.
शादी का भरोसा दिलाकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सौरभ कुमार निर्मलकर उम्र 23 साल कोलियारी आवासपारा का निवासी है. आरोपी ने फरवरी 2026 से पीड़िता को प्रेम संबंध और शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. आरोप है कि युवक को पहले से जानकारी थी कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है. इसके बावजूद वह उसके साथ संबंध बनाता रहा. मामले का खुलासा तब हुआ. जब पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई और इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची.
पीड़िता की शिकायत पर आमाबेड़ा थाने में मामला दर्ज
नाबालिग पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद आमाबेड़ा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. शिकायत में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्म दर्ज किया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 64(2)(m) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं दुष्कर्म और नाबालिग के खिलाफ गंभीर लैंगिक अपराधों से संबंधित हैं. पॉक्सो कानून का मकसद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से कानूनी संरक्षण प्रदान करना है.
27 अक्टूबर को आरोपी सौरभ निर्मलकर गिरफ्तार
मामले में जुर्म दर्ज होने के बाद आमाबेड़ा पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरु की. पुलिस ने जांच के दौरान मिली जानकारी और सबूतों के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया. इसके बाद 27 अक्टूबर 2026 को आरोपी सौरभ कुमार निर्मलकर को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया. मामले में आगे की जांच जारी है.
नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला
कांकेर जिले में सामने आए इस मामले ने नाबालिगों के खिलाफ लैंगिक अपराधों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को फिर चर्चा में ला दिया है. कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन संबंध के मामलों में सहमति का दावा पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक जिम्मेदारी से छूट नहीं देता. ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान और निजता की सुरक्षा भी बेहद जरुरी है. फिलहाल आमाबेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण अदालत में पेश सबूतों और सुनवाई के आधार पर होगा.
आरोपी
सौरभ कुमार निर्मलकर उम्र 23 साल निवासी कोलियारी आवासपारा, थाना आमाबेड़ा, जिला कांकेर छत्तीसगढ़
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